दिल्ली में CNG गाड़ियों को बड़ा झटका! अब इन वाहनों को नहीं मिलेगी गैस, निकलने से पहले जरूर देखें ये डॉक्यूमेंट
By संदीप दाहिमा | Updated: December 18, 2025 19:53 IST2025-12-18T19:41:07+5:302025-12-18T19:53:30+5:30
देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी शुरू होते ही हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हो गई है। धुंध और स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसी बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने अब CNG वाहनों पर भी सख्ती शुरू कर दी है।

दिल्ली में CNG गाड़ियों को बड़ा झटका! अब इन वाहनों को नहीं मिलेगी गैस, निकलने से पहले जरूर देखें ये डॉक्यूमेंट
दिल्ली में CNG गाड़ियों के लिए सख्त नियम लागू
देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी शुरू होते ही हवा की गुणवत्ता तेजी से खराब हो गई है। धुंध और स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसी बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने अब CNG वाहनों पर भी सख्ती शुरू कर दी है। अब तक सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को प्रदूषण नियमों में कुछ राहत मिलती रही थी, लेकिन इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि नियम सभी वाहनों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे वे पेट्रोल, डीजल या CNG से चलती हों।
#WATCH | दिल्ली: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, यातायात मोनिका भारद्वाज ने कहा, "कल जो GNCT का नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार आज से दिल्ली में BS-6 के नीचे के जो बाहर के वाहन हैं वे दिल्ली के अंदर नहीं आ पाएंगे। इसे लेकर हमने ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर स्टाफ की तैनाती की… pic.twitter.com/nD1Ioxkfi0
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 18, 2025
घर से निकलने से पहले जरूर जांच लें यह डॉक्यूमेंट
अगर आप दिल्ली में CNG वाहन चलाते हैं, तो अब PUC सर्टिफिकेट (Pollution Under Control) आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है। बिना इस दस्तावेज के आप CNG स्टेशन से गैस भरवाए बिना लौट सकते हैं।
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ उपायों के तहत, ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट की टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। वीडियो शाहीन बाग इलाके की है।
कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार NCR क्षेत्र में BS IV एमिशन स्टैंडर्ड से कम वाले वाहनों का… pic.twitter.com/jr9HnXxKgq
बिना वैध PUC के नहीं मिलेगी CNG
दिल्ली सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, 18 दिसंबर 2025 से राजधानी में केवल उन्हीं वाहनों को CNG दी जाएगी, जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट होगा। इस नियम की पुष्टि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) ने भी अपने आधिकारिक बयान में की है। IGL के मुताबिक, यदि रिफ्यूलिंग के समय वाहन चालक PUC सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाता, तो उसे CNG नहीं दी जाएगी। कंपनी ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना PUC अपडेट करा लें।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार संकट मोड में पहुंच रहा है.. राजधानी की हवा जहरीली होती जा रही है और हालात ऐसे हैं कि लोगों की सांस लेना मुश्किल हो रहा है.. इसे नियंत्रित करने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार से एक बड़ी कार्रवाई की… pic.twitter.com/wFNKFnsjSI
सरकार का मकसद क्या है?
इस फैसले का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाना है। यह पहली बार है जब CNG से चलने वाले वाहनों पर भी इतने कड़े नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि BS-VI मानक से कम की कोई भी गाड़ी — चाहे वह पेट्रोल, डीजल या CNG की हो — दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं पाएगी। इसमें दिल्ली में रजिस्टर्ड निजी वाहन भी शामिल हैं। हालांकि, 17 दिसंबर तक एक दिन की अस्थायी छूट दी गई थी।