Delhi Air Pollution: वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में डीजल जनरेटर और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध
By रुस्तम राणा | Updated: October 21, 2024 18:56 IST2024-10-21T18:53:56+5:302024-10-21T18:56:58+5:30
जीआरएपी का दूसरा चरण तब शुरू होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बहुत खराब' श्रेणी में आ जाता है, जो 301-400 के बीच होता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि वह राजधानी शहर में डीजल जनरेटर और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध सहित अन्य प्रतिबंध लगाएगा।

Delhi Air Pollution: वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली में डीजल जनरेटर और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु गुणवत्ता के खतरनाक स्तर को देखते हुए, अधिकारियों ने 22 अक्टूबर (मंगलवार) को सुबह 8 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के दूसरे चरण को लागू करने का फैसला किया है। जीआरएपी आपातकालीन प्रोटोकॉल का एक सेट है, जिसे वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर उससे निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
जीआरएपी का दूसरा चरण तब शुरू होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 'बहुत खराब' श्रेणी में आ जाता है, जो 301-400 के बीच होता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने कहा कि वह राजधानी शहर में डीजल जनरेटर और निर्माण कार्य पर प्रतिबंध सहित अन्य प्रतिबंध लगाएगा।
Commission for Air Quality Management (CAQM) orders to implement GRAP-II in Delhi NCR
— ANI (@ANI) October 21, 2024
The order reads, "In an effort to prevent further deterioration of the air quality, the Sub-Committee decided that all actions as envisaged under Stage II of the GRAP-Very Poor Air Quality be… pic.twitter.com/slL9qtlA5o
सीएक्यूएम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, "वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के प्रयास में, उप-समिति ने निर्णय लिया कि 22 अक्टूबर, 2024 को सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पहले से लागू चरण-I की कार्रवाइयों के अतिरिक्त, GRAP के चरण II - बहुत खराब वायु गुणवत्ता के अंतर्गत परिकल्पित सभी कार्रवाइयां एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा लागू की जाएंगी।"