कनिमोई, मारन के खिलाफ मानहानि कार्यवाही रद्द की

By भाषा | Published: November 8, 2021 08:43 PM2021-11-08T20:43:28+5:302021-11-08T20:43:28+5:30

Defamation proceedings against Kanimozhi, Maran quashed | कनिमोई, मारन के खिलाफ मानहानि कार्यवाही रद्द की

कनिमोई, मारन के खिलाफ मानहानि कार्यवाही रद्द की

चेन्नई, आठ नवंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक सांसद कनिमोई के खिलाफ निचली अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि की कार्यवाही सोमवार को रद्द कर दी।

कनिमोई के खिलाफ आरोप यह था कि उन्होंने 2018 में विल्लुपुरम जिले के तिंडीवनम में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे से संबंधित मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी।

जब मामला आज आगे की सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने विल्लुपुरम की एक अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही खारिज कर दी।

वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन की इस दलील के बाद कि वर्तमान सत्तारूढ़ (द्रमुक) सरकार ने पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई सभी आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को वापस लेने के लिए सरकारी आदेश जारी किया है, न्यायाधीश ने कनिमोई के खिलाफ लंबित कार्यवाही रद्द कर दी।

न्यायाधीश ने साथ ही निचली अदालतों में द्रमुक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और टीएनसीसी अध्यक्ष के एस अलागिरि के खिलाफ लंबित इसी तरह की कार्यवाही भी खारिज कर दी।

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Web Title: Defamation proceedings against Kanimozhi, Maran quashed

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