हिरासत में नाबालिग की मौत : अदालत ने थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में बताने को कहा
By भाषा | Updated: November 12, 2020 23:04 IST2020-11-12T23:04:50+5:302020-11-12T23:04:50+5:30

हिरासत में नाबालिग की मौत : अदालत ने थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में बताने को कहा
कोलकाता, 12 नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के गृह सचिव को राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
पिछले महीने बीरभूम जिले में एक नाबालिग लड़के की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। अदालत ने लड़के की मौत के मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि सभ्य समाज में हिरासत में मौत सबसे गंभीर अपराधों में से एक है।
लड़के को चोरी के आरोप में उसके घर से पकड़ा गया था। मल्लारपुर थाने में 29 अक्टूबर को शौचालय में उसने कथित तौर पर फंदे से लटककर जान दे दी।
राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक थाने में किशोरों के लिए बनाए गए कक्ष में लगा सीसीटीवी कैमरा 19 अक्टूबर से काम नहीं कर रहा था।
न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति सोमेन सेन की पीठ ने गृह सचिव को राज्य के सभी थानों में किशोरों के अनुकूल बनाए गए कक्ष की स्थिति के बारे में बताने को कहा। मामले पर आगे 25 नवंबर को सुनवाई होगी।
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