डीडीए सुनिश्चित करे कि संजय वन पार्क में कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा: अदालत

By भाषा | Updated: February 3, 2021 20:48 IST2021-02-03T20:48:47+5:302021-02-03T20:48:47+5:30

DDA should ensure that no unauthorized construction is done in Sanjay Forest Park: court | डीडीए सुनिश्चित करे कि संजय वन पार्क में कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा: अदालत

डीडीए सुनिश्चित करे कि संजय वन पार्क में कोई अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा: अदालत

नयी दिल्ली, तीन फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को डीडीए को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करे कि यहां संजय वन पार्क में किसी भी तरह का अनधिकृत निर्माण नहीं किया जाएगा और समय-समय पर ड्रोन के जरिये इलाके की निगरानी की जाएगी।

डीडीए ने अदालत को बताया था कि उसने पार्क में मौजूद सभी ढांचों की भू-संलग्नता और ड्रोनों के जरिये हवाई सर्वेक्षण किया है, जिसमें पता चला है कि इलाके में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण नहीं किया गया।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने डीडीए और पुलिस की दलीलें सुनने के बाद निर्देश दिया कि पार्क में किसी भी प्रकार का अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण नहीं होने चाहिये और अगर ऐसी कोई बात पता चले तो समय समय पर हवाई सर्वे किये जाएं और फिर ऐसे किसी निर्माण को कानून के अनुसार हटा या ढहा दिया जाए।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने भी अदालत को बताया कि पार्क के अंदर मौजूद ढांचे काफी पुराने हैं और वहां कुछ भी नया नहीं है।

अदालत ने सोशल मीडिया पर मौजूद दो वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिनमें इलाके में कथित अवैध अतिक्रमण दिखाया गया था।

संजय वन दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज और महरौली के निकट 443 एकड़ से अधिक भूमि में फैला जंगली इलाका है।

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