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उत्तर प्रदेश : विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, 5 लोगों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज, तीन महीने पहले हुई थी शादी

By उस्मान | Updated: September 4, 2021 08:14 IST

महिला के पति सहित पांच ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है

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ठळक मुद्देविवाहिता ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लीपति सहित पांच ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्जबिजनौर की अदालत ने मां को बेटे की हत्या का दोषी पाया, उम्र कैद की सजा

उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिले के थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहिता ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शुक्रवार को महिला के पति सहित पांच ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। 

थरियांव क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) अनिल कुमार ने बताया कि चक मुगल गांव में बृहस्पतिवार की शाम करीब चार बजे विवाहिता रत्नेश कुमारी (20) का शव उसके घर में फंदे से लटका मिला था। 

उन्होंने बताया कि रत्नेश के पिता राजनारायन की शिकायत पर उसके (रत्नेश के) पति श्यामू, ससुर मिट्ठू, सास और उसकी दो ननदों के खिलाफ आज थरियांव थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है। 

कुमार ने बताया कि रत्नेश कुमारी की शादी सात मई 2021 को श्यामू के साथ हुई थी। सीओ ने बताया कि फिलहाल अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

बिजनौर की अदालत ने मां को बेटे की हत्या का दोषी पाया, उम्र कैद की सजाउत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक अदालत ने एक शख्स की हत्या के जुर्म में उसकी मां को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अभियोजन के मुताबिक, महिला का शफीक नाम के शख्स के साथ अवैध संबंध था जिसकी जानकारी उसके बेटे को हो गई थी जिसके बाद महिला ने अपने बेटे की हत्या कर दी। 

शासकीय अधिवक्ता मुकुल राठौड़ के अनुसार, अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के एक इलाके में स्थित घर में इस व्यक्ति का 28 नवंबर 2013 को फंदे से लटका शव मिला था। उनके मुताबिक, मृतक की पत्नी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी सास ननद और शफीक नाम के एक शख्स ने उसके पति की हत्या की है।

शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या होने की बात सामने आई थी और पुलिस ने शफीक और मृतक की मां के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, नगीना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मृतक की मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि शफीक को आरोप मुक्त कर दिया।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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