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केवल मुफ्त राशन देने के बजाय अधिक नौकरियां पैदा करें: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से कहा

By रुस्तम राणा | Updated: December 10, 2024 15:24 IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यदि राज्यों से मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए तो उनमें से कई वित्तीय संकट का हवाला देते हुए कहेंगे कि वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अधिक रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।"

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ठळक मुद्देSC ने केंद्र से कहा कि वह गरीबों को केवल मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान देशीर्ष अदालत ने कहा, ऐसा चलता रहा तो राज्य सरकारें लोगों को खुश करने के लिए राशन कार्ड जारी करना जारी रख सकती हैंक्योंकि राज्यों पता है कि अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है

नई दिल्ली: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार (9 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह गरीबों को केवल मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के बजाय रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करे। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि इतने बड़े स्तर पर राशन उपलब्ध कराने की चल रही प्रथा जारी रही, तो राज्य सरकारें लोगों को खुश करने के लिए राशन कार्ड जारी करना जारी रख सकती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अनाज उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है।

अदालत ने कहा, "यदि राज्यों से मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए तो उनमें से कई वित्तीय संकट का हवाला देते हुए कहेंगे कि वे ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अधिक रोजगार पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।" न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि यदि राज्य राशन कार्ड जारी करते रहते हैं तो क्या उन्हें राशन का भुगतान करना चाहिए।

केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को अवगत कराया कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को गेहूं और चावल के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं के रूप में मुफ्त राशन प्रदान करती है। हालांकि, याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि इसके बावजूद, लगभग 2 से 3 करोड़ लोग अभी भी इस योजना से बाहर हैं।

न्यायालय प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं और दुर्दशा को उजागर करने वाली एक याचिका पर विचार कर रहा था, जहां इसने पहले निर्देश दिया था कि एनएफएसए के तहत राशन कार्ड/खाद्यान्न के लिए पात्र और हकदार और संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस तरह पहचाने गए लोगों को 19 नवंबर, 2024 से पहले राशन कार्ड जारी किए जाने चाहिए।

सोमवार को अदालती कार्यवाही के दौरान एसजी मेहता और याचिकाकर्ता भूषण के बीच तीखी नोकझोंक हुई। यह बताते हुए कि कोविड महामारी के कारण 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मामला शुरू किया था, सॉलिसिटर जनरल ने टिप्पणी की कि भूषण सरकार चलाने और खुद नीतियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

इस पर भूषण ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र के वकील उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बार एसजी के खिलाफ कुछ ईमेल का खुलासा किया था, जो उनकी छवि के लिए बहुत हानिकारक थे। इसके बाद, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी, 2025 को टाल दी।

 

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