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आज से लॉकडाउन 3.0 हुआ शुरू, जानें जोन और राज्य के आधार पर किन गतिविधियों को मिली इजाजत

By स्वाति सिंह | Updated: May 4, 2020 10:13 IST

देश कई जिलों में ‘‘कुछ छूटों’’ के साथ राष्ट्रीय लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए तैयार है लेकिन निषिद्ध क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी रहेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 83 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या 1,306 हो गई है जबकि 2,487 नये मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या बढ़कर 40,263 पर पहुंच गई है।

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ठळक मुद्देदेश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला भी जा रहा है।

नई दिल्ली:  कोरोना के संक्रमण को देखते हुए देश में लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया है जो 17 मई तक चलेगा।  हालांकि, लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोला भी जा रहा है। इस बार लॉकडाउन को बढ़ाने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियों में छूट का ऐलान किया है। हालांकि कुछ सेवाओं पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेंगी। इससे पहले पीएम मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसे 14 अप्रैल को उन्होंने 3 मई तक बढ़ा दिया था।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। 

कुछ गतिविधियां पूरे देश में रहेंगी बंद

गृह मंत्रालय ने जोन के आधार पर गाइडलाइन में कुछ गतिविधियों को छूट दी है, लेकिन कुछ गतिविधियां पूरे देश के सभी जोन में लॉकडाउन के तीसरे चरण में बंद रहेंगी। जिसमें हवाई मार्ग, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग द्वारा अंतर्राज्यीय आवागमन सहित स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य शैक्षिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थानों का संचालन शामिल है।

इसके अलावा देशभर में गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों को शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से निकलना बंद रहेगा। देशभर में होटल और रेस्तरां के अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर जैसे सार्वजनिक समारोहों वाले स्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा देशभर में पूजा स्थल भी 17 मई तक बंद रहेंगे।

रेड जोन में क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

रेड जोन में रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर, इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस, नाई की दुकान, स्पा और सलून बंद रहेंगे। रेड जोन में कुछ गतिविधियों की अनुमति दी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां, मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट-भट्टे शामिल हैं।

इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विस, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, खुद से काम करने वाले लोगों को भी अनुमति होगी। ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा आवश्यक सामानों की डिलीवरी की अनुमति है। स्पेशन इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरियंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल इस्टेट्स और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में बसी औद्योगिक ईकाइयों को काम करने की इजाजत दी गई है।

ऑरेंज जोन में क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

ऑरेंज जोन में उन सभी गतिविधियों की इजाजत होगी, जिसकी इजाजत रेड जोन में मिली है। इसके अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को 1 ड्राइवर और 1 पैसेंजर के साथ चलने की अनुमति होगी। जिलों के बीच लोगों और गाड़ियों की आवाजाही को अनुमतिप्राप्त गतिविधियों के लिए मंजूरी रहेगी। फोर-व्हीलर में ड्राइवर के अलावा ज्यादा से ज्यादा 2 लोग हो सकते हैं। टू-व्हीलर पर दो लोगों को जाने की इजाजत रहेगी।

ग्रीन जोन में क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

रेड और ऑरेंज जोन में मिलने वाली सभी छूट ग्रीन जोन में लागू होंगी। इसके अलावा ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को भी खोलने की अनुमति है, हालांकि इन दुकानों पर दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी (दो गज दूरी) रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ग्रीन जोन में बैठने की 50% क्षमता के साथ बसें चल सकती हैं।

दिल्ली में आज से इन्हें मिलेगी छूट

-दिल्ली सरकार के आवश्यक सेवा से जुड़े दफ्तर में सोमवार से 100 प्रतिशत अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होंगे। लेकिन जो आवश्यक सेवा से जुड़े कार्यालय नहीं हैं, वहां उपसचिव स्तर व शेष अधिकारी सौ प्रतिशत पहुंचेंगे, जबकि अन्य 33 प्रतिशत कर्मचारी ऊपस्थित रहेंगे।

- निजी कार्यालय भी खुलेंगे,जहां 33 प्रतिशत लोग काम करेंगे, लेकिन उड़ानों, मेट्रो और बसों पर पाबंदी जारी रहेगी।

-‘मॉल, सिनेमा, सैलून, मार्केट कॉम्पलेक्स और दिल्ली मेट्रो बंद रहेगी जबकि आवश्यक वस्तुएं बेचने वाली दुकानें खुलेंगी। मगर इसके लिए आरडब्ल्यूए की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

-प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुला रहेगा।

-सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट खुले रहेंगे।

-पैकेजिंग मैटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी। जो भी जरूरत का सामान बनाने वाली निर्माण कार्य की यूनिट या उसकी सप्लाई चेंज से संबंधित यूनिट खुली रहेंगी।

-निजी कार में ड्राइवर के अलावा 2 लोग कार में जा सकते हैं, लेकिन केवल आवश्यक कार्य के लिए अनुमति है। मोटरसाइकिल पर केवल चलाने वाला ही चल सकेगा।

 दिल्ली में ई-कॉमर्स पोर्टलों के जरिये जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी।

-विवाह समारोह में 50 लोग जुट सकते हैं। 

-अंतिम संस्कार में बीस से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी।

 

योगी सरकार ने किया उद्योगों और दुकानदारों को सशर्त रियायतें देने का फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में सोमवार से सशर्त रियायतें देने का फैसला किया है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिये हैं कि एकल दुकानें कल से खोलने की इजाजत होगी। कॉलोनी और आवासीय परिसरों से अंदर आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी, मगर उनमें लोगों के साथ बात-व्यवहार में एक सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में शराब की एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है। ये दुकानें शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

अवस्थी ने बताया कि ई—कॉमर्स की आवश्यक गतिविधियों को भी अनुमति दी जाएगी। निजी क्षेत्र की इकाइयों के कार्यालयों में 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम किया जाएगा, बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। सरकारी कार्यालयों में भी 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम होगा लेकिन आवश्यक सेवाओं में सभी कर्मचारियों को आना होगा। उन्होंने बताया कि टैक्सी, कैब सेवाएं आरेंज जोन में केवल जिले के अंदर चालू होंगी। ग्रीन जोन में बसें भी चलायी जा सकेंगी, मगर यह केवल 50 प्रतिशत यात्रियों को ही ले जा सकेंगी। पड़ोसी देशों से संधियों के अनुरूप सीमापार माल परिवहन का आवागमन रहेगा।

 

महाराष्ट्र में गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति

महाराष्ट्र सरकार ने गैर कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों में सोमवार से शराब समेत गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भूषण गगरानी ने रविवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। इसी तरह के निर्णय की घोषणा पहले ही कोविड-19 के ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों के लिए की जा चुकी है। इन दोनों क्षेत्रों में ऐसी दुकानें सोमवार से खुलेंगी।हालांकि, राज्य सरकार ने रविवार को रेड जोन में दुकानों पर पाबंदियों में ढील दी है।

गगरानी ने कहा, ''रेड ज़ोन में आने वाले जिलों में, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीते एक महीने से कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। इन क्षेत्रों को गैर-निषिद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऐसे गैर-निषिद्ध क्षेत्रों में कुछ छूट देते हुए कपड़े, जूते, शराब, स्टेशनरी जैसी गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।''

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। गगरनी ने कहा, ''एक लेन में केवल पांच दुकानों को पूरे दिन में खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यह पाबंदी चिकित्सा और किराना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों पर लागू नहीं है। अभी तक दुकानें खुली रखने के समय पर कोई पाबंदी नहीं है।'' उन्होंने कहा कि बाजार से हटकर यानि एकल दुकानों पर शराब बेचने की अनुमति दी गई है। 

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