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कोविड 19ः अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के आगमन के लिए दिशा-निर्देश जारी, 14 दिन का क्वारंटाइन, जानिए गाइडलाइन

By एसके गुप्ता | Updated: November 5, 2020 19:19 IST

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी कोरोना निगेटिव रपट अपलोड करनी होगी। जिसके आधार पर उन्हें देश में आगमन की स्वीकृति दी जाएगी और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद अगर सबकुछ ठीक रहता है।

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ठळक मुद्देकोविड-19 पर संग्रहालय, कला दीर्घाओं और कला प्रदर्शनियों को दोबरा से शुरू करने और खोलने के लिए एसओपी जारी किया है।यात्रियों को आगे देश में आने की अनुमति मिलेगी वरना उन्हें 7 से 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा।क्वारंटाइन का समय और यात्रियों को अलग रखने संबंधित नियमों को अपने अनुरूप लागू कर सकेंगी।

नई दिल्लीः केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को अंतराष्ट्रीय उड़ानों और यात्रियों के आगमन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही संस्कृति मंत्रालय ने कोविड-19 पर संग्रहालय, कला दीर्घाओं और कला प्रदर्शनियों को दोबरा से शुरू करने और खोलने के लिए एसओपी जारी किया है।

जिसमें जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए 10 नवंबर से इन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी कोरोना निगेटिव रपट अपलोड करनी होगी। जिसके आधार पर उन्हें देश में आगमन की स्वीकृति दी जाएगी और एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के बाद अगर सबकुछ ठीक रहता है।

तभी यात्रियों को आगे देश में आने की अनुमति मिलेगी वरना उन्हें 7 से 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना होगा। यात्रियों का आईसीएमआर प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकारों के पास यह अधिकार होगा कि वह क्वारंटाइन का समय और यात्रियों को अलग रखने संबंधित नियमों को अपने अनुरूप लागू कर सकेंगी।

यात्रा की योजना बनाने से पहले :

-सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर या शारीरिक रूप से पहुंचने के बाद कोरोना निगेटिव रिपोर्ट का स्व-घोषणा पत्र संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर प्रस्तुत करना होगा।

- भारत में संबंधित एयरलाइनों के माध्यम आगमन के लिए यात्रियों को ऑनलाइन पोर्टल पर या नागरिक विमानन मंत्रालय को एक शपथ पत्र देना होगा। यात्री लिखित में सूचित करेंगे कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करेंगे। जिसमें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना,  होम आइसोलेशन और मॉनिटरिंग से गुजरना शामिल है।  

- होम आइसोलेशन की अनुमति केवल गर्भावसथा, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ आने वाले परिवार, गंभीर बीमारी और बुजुर्ग माता पिता की मृत्यु के लिए होगी।

-अगर होम आइसोलेशन की सुविधा चाहिए तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर बोर्डिंग से कम से कम 72 घंटे पहले आवेदन करें। इस आवेदन पर अंतिम निर्णय सरकार का होगा।

-क्वारंटाइन होने से छूट के लिए यात्री को 72 घंटे पहले किए गए आरटी-पीसीआर कोरोना टेस्ट की निगेटिव रपट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। साथ ही रपट की प्रमाणिकता और आपराधिक मुकदमे के लिए उत्तरदायी होने के संबंध में एक घोषणा पत्र देना होगा। अन्यथा यात्री हवाई अड्‌डे पर टेस्ट करा सकेंगे।

-आरटी-पीसीआर नकारात्मक प्रमाणपत्र और इच्छा के बिना पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री संस्थागत क्वारंटाइन आइसोलेशन से छूट लेने के लिए भी हवाई अड्‌डे पर मौजूद आरटी-पीसीआर परीक्षण (जहां इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं) की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं  

-ऐसे यात्री जो आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रपट के बिना पहुंचेंगे उन्हें टेस्ट परीक्षण के साथ 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना होगा।

बोर्डिंग से पहले :

-संबंधित एजेंसियां यात्रियों को टिकट के साथ डॉस और डॉनट्स प्रदान करेंगी।

-सभी यात्रियों को अपने मोबाइल उपकरणों पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।

-जिन यात्रियों ने पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र नहीं भरा था, वे फ्लाइट में ही डुप्लीकेट भरेंगे और उसी की एक कॉपी एयरपोर्ट पर मौजूद हेल्थ और इमिग्रेशन अधिकारी को दी जाएगी।

- एयरलाइन स्टाफ, चालक दल और सभी यात्रियों के आगमन पर फ्लाइट में चढ़ते समय, मास्क पहनने जैसी आवश्यक सावधानियां, पर्यावरणीय स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता, हाथ की स्वच्छता आदि का अवलोकन होगा।  

अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो सीपोर्ट / लैंड पोर्ट पर आते हैं

-बंदरगाह / भूमि बंदरगाहों के माध्यम से पहुंचने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भी ऊपर के समान प्रोटोकॉल से गुजरना होगा, सिवाय इसके कि ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सुविधा अभी ऐसे यात्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है।

-इस तरह के यात्री आगमन पर सीपोर्ट / भूमि बंदरगाहों पर भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों को स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे।

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