बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर अदालत ने लिया संज्ञान
By भाषा | Updated: November 30, 2021 18:01 IST2021-11-30T18:01:00+5:302021-11-30T18:01:00+5:30

बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर अदालत ने लिया संज्ञान
वाराणसी, 30 नवंबर दुष्कर्म के मामले में जेल में निरुद्ध बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ इलाहाबाद (प्रयागराज) की एमपी/ एमएलए अदालत ने वाराणसी पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया है।
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि वर्ष 2020 में लंका थाने में युवती की शिकायत के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दर्ज मामले में दाखिल आरोप पत्र पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया है।
उन्होंने बताया कि लंका थाना पुलिस द्वारा भेजे गए आरोप पत्र का अवलोकन करने के बाद अदालत ने वारंट जारी किया है। नैनी (प्रयगराज) जेल में निरुद्ध सांसद अतुल राय के वारंट को जेल में तामिल कराने के भेजा गया है।
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