अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आईआरएस अधिकारी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई

By भाषा | Published: October 8, 2021 06:15 PM2021-10-08T18:15:39+5:302021-10-08T18:15:39+5:30

Court sentences IRS officer to four years' imprisonment in disproportionate assets case | अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आईआरएस अधिकारी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई

अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आईआरएस अधिकारी को चार साल के कारावास की सजा सुनाई

चेन्नई, आठ अक्टूबर एक विशेष अदालत ने भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक अधिकारी और एक यात्रा एजेंट को आय से अधिक संपत्ति मामले में बृहस्पतिवार को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 470 प्रतिशत से अधिक की संपत्तियां जमा करने के मामले में आईआरएस अधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

अदालत ने आईआरएस अधिकारी आर सेकर और एक यात्रा एजेंट अनवर हुसैन को सजा सुनाई और उन पर कुल 6.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारी की पत्नी को बरी कर दिया गया।

सीबीआई की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘यह आरोप लगाया गया था कि जनवरी 2007 से जुलाई 2009 की अवधि के दौरान, सेकर और उनकी पत्नी ने (लगभग) 2,08,42,316 रुपये की अवैध संपत्ति हासिल करने के लिए एक साजिश की और यह संपत्ति आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अनुपात में थी।’’

इसमें आरोप लगाया गया था कि सेकर और उसकी पत्नी द्वारा इन संपत्तियों के अधिग्रहण और कब्जे के लिए हुसैन ने सहयोग किया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘जांच के बाद, सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ 2,08,42,316 रुपये की संपत्ति रखने के लिए आरोप पत्र दायर किया, जो आय के ज्ञात स्रोतों से 471.05 प्रतिशत अधिक थी।

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Web Title: Court sentences IRS officer to four years' imprisonment in disproportionate assets case

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