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अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 27 साल की सजा सुनायी

By भाषा | Updated: August 23, 2021 20:00 IST

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हरियाणा में भिवानी की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 27-27 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। अदालत ने धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष की सजा व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत 20 वर्ष की सजा दी। इस मामले में थाना लोहारू में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार, वर्ष 2019 में पीड़ित नाबालिग ने थाना लोहारू पुलिस के पास आरोपितों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की शिकायत दर्ज करवाई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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