न्यायालय ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र और आईपीएस अधिकारी से मांगा जवाब
By भाषा | Published: November 26, 2021 01:01 PM2021-11-26T13:01:21+5:302021-11-26T13:01:21+5:30
नयी दिल्ली, 26 नवंबर उच्चतम न्यायालय, दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने को शुक्रवार को तैयार हो गया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की एक पीठ ने एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (सीपीआईएल) की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र और आईपीएस अधिकारी अस्थाना से जवाब भी मांगा।
एनजीओ ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई से चार दिन पहले, उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त बनाने के केन्द्र के फैसले के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की।
सीपीआईएल की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि उन्होंने अदालत के 18 नवंबर के निर्देश के अनुसार यह अपील दायर की है।
केन्द्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अस्थाना के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वे दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने 18 नवंबर को एनजीओ को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की अनुमति दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 अक्टूबर को अपने फैसले में अस्थाना को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त करने के केन्द्र के फैसले को सही ठहराते हुए कहा था कि उनके चयन मे कोई भी ‘‘अवैधता या अनियमितता नहीं है।
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