फेसबुक और गूगल को हटाने होंगे शशिकला से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
By भाषा | Published: September 17, 2018 09:21 PM2018-09-17T21:21:36+5:302018-09-17T21:21:36+5:30
इसके पहले शशिकला ने कहा था कि कुछ अज्ञात लोग धमकी दे रहे थे कि उनकी तस्वीरों और वीडियो में छेड़छाड़ के बाद उन्हें अपलोड कर उनकी छवि खराब कर दी जाएगी।
नयी दिल्ली, 17 सितंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फेसबुक और गूगल को निर्देश दिया कि वे अन्नाद्रमुक की निष्कासित सांसद शशिकला पुष्पा से संबंधित कथित आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाएं।
इसके पहले शशिकला ने कहा था कि कुछ अज्ञात लोग धमकी दे रहे थे कि उनकी तस्वीरों और वीडियो में छेड़छाड़ के बाद उन्हें अपलोड कर उनकी छवि खराब कर दी जाएगी।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि पुष्पा के वकील ने यूआरएल मुहैया कराए हैं। इसलिए सोशल मीडिया मंचों को ऐसी सामग्रियों को तुरंत हटा देना चाहिए।
अदालत ने सोशल मीडिया मंचों से लिखित दलीलें पेश करने को कहा। मामले में अब अगली सुनवाई अगले साल 14 जनवरी को होगी।
इससे पहले अदालत ने फेसबुक इंडिया, गूगल इंडिया, यू-ट्यूब और ट्विटर इंडिया को राज्यसभा सदस्य की किसी भी आपत्तिजनक तस्वीरों को प्रकाशित करने से रोक दिया था।
शशिकला पुष्पा एक जमाने में एआईएडीएमके नेता और तमिलनाडु की सीएम रही जयललिता की करीबी मानी जाती थीं।
शशिकला के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के बाद जयललिता ने उनसे किनारा कर लिया था। जयललिता का दिसंबर 2016 में निधन हो गया।