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न्यायालय का ‘फ्रैंचाइजी रैकेट’ की जांच के लिये याचिका पर केन्द्र को नोटिस

By भाषा | Updated: November 2, 2020 20:38 IST

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नयी दिल्ली, दो नवंबर उच्चतम न्यायालय ने ‘फ्रैंचाइजी रैकेट’ की विभिन्न एजेन्सियों से जांच के लिये दायर याचिका पर सोमवार को केन्द्र और अन्य को नोटिस जारी किये। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस रैकेट के जरिये तमाम लोगों से करीब 30 करोड़ रूपए की ठगी की गयी है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने याचिका पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ ही सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य को नोटिस जारी किये।

यह याचिका कई व्यक्तियों ने मिल कर दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ‘वेस्टलैंड ट्रेड प्रा लि’ ने हाइपर सुपरमार्केट और हाइपर मार्ट जैसी अनेक फर्जी कंपनियों को शुरू करके लोगों को ठगा है।

याचिका में ब्लू मार्ट, बिग मार्ट फ्रैंचाइज रैकेट मामलों की जांच कराने का भी अनुरोध किया गया है।

अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय के जरिये दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने फ्रैंचाइजी शुल्क के रूप में तीन लाख रुपए लिये और आकर्षक भुगतान का प्रलोभन देकर 500 निवेशकों को आकर्षित किया।

हालांकि, याचिका के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने भुगतान करना बंद कर दिया और मई महीने में एक ईमेल भेजकर सूचित किया कि वह समझौते में उल्लिखित अप्रत्याशित परिस्थितियों की वजह से करार पूरा करने में असमर्थता का उपबंध लागू कर रहा है।

फ्रैंचाइजी कपट के सिलसिले में अगस्त में उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अनेक व्यक्तियों के साथ करीब 30 करोड़ रुपए की ठगी की गयी है।

पुलिस के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा सेक्टर 63 में पंजीकृत ‘हाइपरमार्ट’ नाम से एक कंपनी कुछ व्यक्तियों ने मिलकर शुरू की और ऐसी ही पांच छह और कंपनियों ने लोगों को उनके शहरों में ‘फ्रैंचाइजी स्टोर’ देने के नाम पर अपना शिकार बनाया।

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