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निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के डाक से मत देने की याचिका पर केन्द्र को न्यायालय का नोटिस

By भाषा | Updated: February 18, 2021 13:48 IST

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नयी दिल्ली, 18 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रहने वालों को डाक मत के जरिए मताधिकार देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केन्द्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कानून एवं न्याय मंत्रालय और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर याचिका पर उनसे जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने कहा, ‘‘यह कैसी याचिका है? इंग्लैंड में बैठकर आप यहां मकतदान करेंगे? अगर आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने की भी इच्छा नहीं है तो कानून आपकी मदद क्यों करे?’’

न्यायालय एस सत्यन की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अर्जी में छात्रों, प्रवासी भारतीयों और अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर रहने वालों के लिए डाक से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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