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अदालत ने केरल के पत्रकार कप्पन से दोबारा पूछताछ के अनुरोध वाली याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: August 18, 2021 23:39 IST

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मथुरा की एक अदालत ने आतंकवाद के आरोपों का सामना कर रहे कथित पीएफआई कार्यकर्ता एवं केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन से पूछताछ के अनुरोध वाली उप्र एसटीएफ की याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद आरोपी से दोबारा पूछताछ की अनुमति नहीं दी जा सकती है।कप्पन आतंकवाद संबंधी एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, जिसमें हाथरस की एक युवती की मौत के बाद अशांति भड़काने और उसके लिए कोष मुहैया करने के आरोप शामिल हैं। कथित तौर पर युवती के साथ बलात्कार के बाद उसे आग के हवाले किया गया था। एडीएसजे पांडेय ने सोमवार को अपने आदेश में कहा, ''अभियोजन के अनुरोध को ऐसे चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता, जब आरोप पत्र पहले ही अदालत में प्रस्तुत किया जा चुका है। '' अपनी याचिका में एसटीएफ ने अदालत से कहा था कि कप्पन के दिल्ली स्थित आवास पर पिछले साल 11 नवंबर को छापा मारा गया था, जिसके दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी की एक पुस्तिका मिली थी, जिस पर हाथों से लिखी गई कुछ टिप्पणी थीं। एसटीएफ की याचिका में कहा गया है कि पुस्तिका को कप्पन की लिखावट से मिलान करने के लिए आगरा फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजा गया था, लेकिन प्रयोगशाला ने इस साल 21 जून को दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दोनों लिखावट मेल नहीं खातीं। ऐसे में आरोपी से दोबारा पूछताछ की जरूरत है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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