मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भर्ती संबंधी विज्ञापन रद्द करने की मांग को अदालत ने किया खारिज

By भाषा | Published: November 23, 2020 11:24 PM2020-11-23T23:24:11+5:302020-11-23T23:24:11+5:30

Court dismisses demand for cancellation of advertisement related to the post of Chief Information Commissioner | मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भर्ती संबंधी विज्ञापन रद्द करने की मांग को अदालत ने किया खारिज

मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भर्ती संबंधी विज्ञापन रद्द करने की मांग को अदालत ने किया खारिज

लखनऊ (उप्र), 23 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयुक्त के लंबे समय से खाली पद को भरने के लिए जारी विज्ञापन को रद्द करने के अनुरोध संबंधी एक रिट याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अदालत ने कहा कि याचिका न तो जनहित में दाखिल की गयी है और न ही प्रतिनिधित्व के रूप में।

अदालत ने कहा कि याची के किसी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि पद भरने के लिए विज्ञापन जारी करने में न्याय की कोई अनदेखी नहीं की गयी है।

याची ने विज्ञापन को गलत तरीके से जारी करने का तर्क देकर उसे रद्द करने की मांग की थी।

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Web Title: Court dismisses demand for cancellation of advertisement related to the post of Chief Information Commissioner

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