अदालत ने आरईएल के पूर्व सीएमडी को दो दिन में समर्पण करने का निर्देश दिया
By भाषा | Published: December 5, 2020 06:49 PM2020-12-05T18:49:11+5:302020-12-05T18:49:11+5:30
नयी दिल्ली, पांच दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल) के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) सुनील गोधवानी को रेलिगेयटर फिनवेस्ट लिमिटेड (आरएफएल) में धन के कथित गबन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में दो दिन के भीतर तिहाड़ जेल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
ऐसा नहीं करने पर गोधवानी को गिरफ्तार किया जा सकता है जो 25 सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं।
अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गोधवानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने और उन्हें समर्पण करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि अगर गोधवानी अदालत के आदेश के अनुरूप आत्मसमर्पण नहीं करते तो जांच अधिकारी को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और संबंधित तिहाड़ जेल अधीक्षक को सौंप देना चाहिए।
ईडी के आवेदन के अनुसार गोधवानी को उनके ससुर की मृत्यु के बाद सितंबर में तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गयी थी।
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