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अदालत ने एक शख्स को अवैध आग्नेयास्त्र रखने के सभी आरोपों से किया बरी

By भाषा | Updated: July 30, 2021 16:17 IST

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नयी दिल्ली, 30 जुलाई दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अवैध आग्नेयास्त्र रखने के सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि ‘‘छेड़छाड़ या हथियारों को रखे जाने की साजिश’’ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रिचा शर्मा ने कहा कि अभियोजन आरोपी को दोषी साबित करने में नाकाम रहा है। मजिस्ट्रेट ने 29 जुलाई को दिए 12 पृष्ठों के आदेश में कहा, ‘‘मामले में आग्नेयास्त्रों से छेड़छाड़ या उसे रखे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

फरवरी 2016 में मोहित कुमार के पास दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बिना किसी लाइसेंस के एक देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस मिला था। इसके बाद उसके खिलाफ शस्त्र कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया। अभियोजन ने मामले में पांच गवाहों के बयान लिए। सभी गवाह पुलिस अधिकारी थे।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि अभियोजन के एक गवाह से पूछताछ के दौरान एक नयी कहानी सामने आयी जो अभियोजन के मामले से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा, ‘‘अभियोजन के इस मामले में एक गोपनीय खबरी से सूचना मिली, उन्होंने आरोपी को पकड़ा लेकिन अभियोजन के गवाह के बयान के आधार पर ऐसा लगता है कि आरोपी की मां ने 100 नंबर पर फोन किया था।’’ अदालत ने कहा कि अभियोजन अपना मामला साबित करने में नाकाम रहा।

सहायक सब-इंस्पेक्टर नवीन कुमार की शिकायत के आधार कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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