पटनाः बिहार में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए सरकार ने इसे छह सितंबर तक बढ़ा दिया है. लॉकडाउन में कोई छूट नहीं मिली है. पहले से जारी छूट व सख्ती में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. अभी स्कूल-कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थाएं फिलहाल नहीं खोले जाएंगे.
गृह विभाग इससे संबंधित आदेश आज जारी कर दिया है. उच्चस्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किया. इसमें कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जारी किया गया आदेश ही प्रभावी होगा. वैसे, बिहार में व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत पहले से मिली है.
वहीं, दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या भी 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी. पार्क, जिम और शिक्षण संस्थानों पहले की तरह ही बंद रखे गए हैं. आज इस बाबत नया आदेश जारी किया गया. पहले माना जा रहा था कि पाबंदियों में कुछ ढील दी जा सकती है, लेकिल ऐसा नहीं हुआ.
बिहार में अभी रात्रि कर्फ्यू जारी है. राज्य सरकार कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को सख्ती को लागू रखे हुए है. प्रदेश से जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों तक में 6 सितंबर तक सख्ती जारी रहेगी. बसें नहीं चलेंगी. हां, निजी वाहन, ऑटो व टैक्सी के परिचालन में छूट दी गई है. रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.
शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. रेंस्तरा और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है. सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है. दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिला प्रशासन ने देगा.
अनलॉक के तहत जिन चीजों को पूरी तरह से बंद रखा गया है, उनमें शैक्षणिक संस्थान व धार्मिक स्थल शामिल हैं. सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगी रहेगी. पार्क व जिम भी बंद रहेंगे. स्कूल-कॉलेज व धर्म-स्थल सहित इन जगहों को नहीं खोला जाएगा.
यहां उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना के पहले मरीज की पहचान 22 मार्च को हुई थी और उस दिन से अबतक 147 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख के पार हो गई. 15 अगस्त को कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख एक हजार 906 हो गई तो 16 अगस्त को यह बढ़कर एक लाख 04 हजार 93 हो गई.