विदेश से आए 35 हजार लोगों की दिल्ली सरकार ने की पहचान, क्वॉरेंटाइन में रखे जाएंगे सभी, अब दिए गए ये आदेश
By पल्लवी कुमारी | Published: March 23, 2020 10:30 AM2020-03-23T10:30:07+5:302020-03-23T10:30:07+5:30
कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज (23 मार्च) से 31 मार्च तक देश की राजधानी को लॉकडाउन कर दिया है।
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कुल मामलों की संख्या रविवार को 30 हो गई। सतर्कता के तौर पर दिल्ली सरकार ने 35 हजार लोगों की पहचान की है, जो एक मार्च 2020 के बाद दिल्ली लौटे हैं और दिल्ली में रह रहे हैं। इन सभी 35 हजार लोगों को 14 दिनों के लिए इनके घर में ही क्वॉरेंटाइन किया जाएगा। इसमें से अगर कोई भी शख्स की तबीयत खराब हुई या कोरोना से संक्रमित हुआ है तो उसे अस्पताल के आइसोलेशन में रहना होगा। शख्स तभी अस्पताल छोड़ सकता है जब ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर डिस्चार्ज की अनुमति देगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यह आदेश दिया है कि अगर कोई शख्स क्वॉरेंटाइन के नियमों को तोड़ता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली आज (23 मार्च) से 31 मार्च तक लॉकडाउन है।
दिल्ली सरकार उन 35 हजार लोगों के संपर्क में आए लोगों पर भी नजर रख रही है। दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इस बात को वेरिफाई करें कि यह लोग 14 दिन के होम क्वारेंटाइन में हों, साथ ही उन लोगों को भी क्वारेंटाइन होना भी जरूरी है जो इन लोगों के संपर्क में आए हैं।
दिल्ली में कोरोना वायरस के 30 मामले
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या रविवार को 30 हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा कि जो लोग निर्धारित नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पूरे महानगर में 23 मार्च से लेकर 31 मार्च की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। दिल्ली के 30 मामलों में छह महानगर के बाहर के हैं, दो कोलकाता और एक-एक मामला जम्मू, पंजाब, राजस्थान और आंध्रप्रदेश का है। विभाग ने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह से कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। महानगर में शनिवार की रात तक घातक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 27 थी।
जानें लॉकडाउन के दौरान कितनी बदलेगी आपकी दिल्ली
- दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य, खानपान, जल और विद्युत आपूर्ति आदि से संबंधित आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
-दुग्ध उत्पाद की दुकानें, किराना दुकानें, दवा की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, वहीं जरूरी सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को इस दौरान आवागमन की अनुमति दी जाएगी।
- दिल्ली में 31 मार्च तक मेट्रो की सेवा बंद कर दी गई है।
- दिल्ली के सभी बाजार 31 मार्च तक बंद किए गए हैं।
-दिल्ली लॉकडाउन में सार्वजनिक परिवहन का कोई साधन नहीं चलेगा और दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा।
- आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को गतंव्य तक पहुंचाने के लिए डीटीसी की 25 प्रतिशत बसें चलेंगी।
-पांच से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है।
-लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।