उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद भी आज से 'अनलॉक', मिलेगी ये राहतें, जानें क्या-क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

By दीप्ती कुमारी | Published: June 7, 2021 09:10 AM2021-06-07T09:10:07+5:302021-06-07T09:10:32+5:30

देश के कई राज्य कम होते कोरोना मामलों की संख्या में देखते हुए लॉकडाउन में आंशिक राहत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। नोएडा और गाजियाबाद भी इनमें शामिल हैं।

Corona curfew Uttar Pradesh curbs eased in Noida and Ghaziabad from 7 june all details | उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद भी आज से 'अनलॉक', मिलेगी ये राहतें, जानें क्या-क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया

Highlightsनोएडा और गाजियाबाद में खुलेंगे सभी बाजार, इंडस्ट्री, परिवहन परिचालन, दफ्तरशॉपिंग मॉल्स सहित जिम और सिनेमा हॉल रहेंगे अभी बंद, नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन भी रहेगा लागूकार्यालयों को ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया, सार्वजनिक स्थानों पर रखना होगा कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान

नोएडा: देश में कोरोनावायरस की लहर धीरे-धीरे कमजोर पड़ रही है। इसके मद्देनजर कई राज्य लॉकडाउन में राहत देने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में भी सोमवार से लॉकडाउन प्रतिबंधों में आंशिक रूप से राहत देने की घोषणा की है, जहां कोरोना के मामलों की संख्या 600 से कम हो गई है । 

रविवार को गाजियाबाद में एक्टिव केसों की संख्या 496 थी । वही नोएडा में एक्टिव केसों की संख्या 583 थी । हालांकि राज्य में नाइट कर्फ्यू और सप्ताहिक लॉकडाउन  लागू रहेगा। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सभी बाजार, इंडस्ट्री, परिवहन परिचालन, दफ्तर और लॉजिस्टिक फॉर्म्स कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए खोले जाएंगी । हालांकि शॉपिंग मॉल्स, जिम, सिनेमा हॉल, क्लब और शैक्षणिक संस्थान फिलहाल  बंद रहेंगे। 

वहीं दुकानों को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत होगी ।  सघन आबादी वाले क्षेत्रों में लगने वाले सब्जी दुकानों को खुली जगह पर लगाने का आदेश दिया गया है । रेस्टोरेंट्स और होटल केवल होम डिलीवरी कर सकते हैं । 

सामाजिक समारोह में भी कम लोग होंगे शामिल 

 वही सार्वजनिक स्थल पर शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी सीमित की गई है। नई गाइडलाइन में बताया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर पांच से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते । वहीं शादियों में और दूसरे सामाजिक समारोह में केवल 25 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी ।

अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी । वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है । अगर आप ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं तो केवल दो पैसेंजर को बैठने की अनुमति है और वही ई रिक्शा में केवल तीन पैसेंजर बैठ सकेंगे और कार में कुल चार लोगों के बैठने की अनुमति होगी । 

व्यापारियों ने दुकानों को लंबे समय तक खोलने को कहा

व्यापारियों ने मांग की है कि उन्हें अपनी दुकानें थोड़े लंबे समय तक खोलने की इजाजत दी जाए ताकि लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई हो सके। हाल ही में आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में गाजियाबाद में हुई मीटिंग व्यापारियों ने अपील की थी कि सरकार उन्हें  शाम 7 बजे के बजाय 8 बजे तक अपनी दुकानें खोलने की इजाजत दे।

हालांकि नए आदेश में इस तरह की किसी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है । अधिकारियों ने कहा कि गाजियाबाद में व्यापारियों को किसी तरह की स्पेशल छूट नहीं दी जा सकती । सरकार राज्य के कई जिलों में 1 जून से लॉकडाउन में राहत दे रही है । वहीं नोएडा और गाजियाबाद निवासियों ने   लॉकडाउन में और ढील देने की मांग की थी । 

नोएडा के डीएम सुहास एल वाई ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे होगी । हमने सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य कर दिया है । कार्यालय को ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और अगर फिर भी कर्मचारी ऑफिस आते हैं तो उनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं होने चाहिए। 

गाजियाबाद की कार्यकारी डीएम अश्मिता लाल ने कहा कि  सभी गाइडलाइनों का सख्ती से पालन किया जाएगा । हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग कोरोना नियमों का पालन करें , जब वह घर से बाहर जाए और कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस चालान करेगी जबकि स्वास्थ्य विभाग कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाएंगे और कांटेक्ट ट्रेसिंग करके कंटेंटमेंट जोन बनाएंगे ।

Web Title: Corona curfew Uttar Pradesh curbs eased in Noida and Ghaziabad from 7 june all details

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