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कलकत्ता HC का निर्देश, विवाह से जुड़े वाद को स्थानंतरित करने में पत्नी को हो रही सुविधा को रखा जाना चाहिए ध्यान

By भाषा | Updated: January 20, 2020 15:52 IST

वाद स्थानांतरण के लिये पत्नी की याचिका पर सुनवाई करने हुए न्यायमूर्ति चौधारी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि दुर्गापुर और जलपाईगुडी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर से अधिक है और वाद के निपटारे के लिए यात्रा का खर्च वहन करना उसके लिए संभव नहीं है।

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ठळक मुद्दे कलकत्ता HC ने वैवाहिक वाद और नाबालिग बच्चे के संरक्षण से जुड़े वाद पर दिया निर्देश अदालत ने कहा कि जब आवेदन किसी नाबालिग के संरक्षण से जुड़ा हो तो उसे वहां दायर करना चाहिए

 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वैवाहिक वाद और नाबालिग बच्चे के संरक्षण से जुड़े वाद को इस आधार पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए है कि सुनवाई के स्थान के बारे में निर्णय लेते समय पत्नी की सुविधा को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि जब आवेदन किसी नाबालिग के संरक्षण से जुड़ा हो तो उसे वहां दायर करना चाहिए जिसके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में नाबालिग आमतौर पर रह रहा हो। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने जलपाईगुड़ी से इस वाद को दुर्गापुर स्थानांतरित करने का आदेश देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक फैसलों में कहा है कि विवाह से जुड़े वाद को सुनवाई को लिए स्थानांतरित करने की कार्रवाई में पत्नी को हो रही असुविधा पर पहले विचार किया जाना चाहिए।

वाद स्थानांतरण के लिये पत्नी की याचिका पर सुनवाई करने हुए न्यायमूर्ति चौधारी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता ने कहा है कि दुर्गापुर और जलपाईगुडी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर से अधिक है और वाद के निपटारे के लिए यात्रा का खर्च वहन करना उसके लिए संभव नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील उदय शंकर चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि पति द्वारा 2017 में कथित रूप से परित्याग किये जाने के बाद से महिला दुर्गापुर में अपने मायके में 13 वर्षीय बच्चे के साथ रही है। 

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