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INX Media case: चिदंबरम को मिली जमानत, कांग्रेस ने कहा- 'सत्यमेव जयते', शशि थरूर बोले- ये काफी पहले होना चाहिए था

By भाषा | Updated: December 4, 2019 11:57 IST

न्यायाधीश आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दी। वह 105 दिन तक जेल में रहे। सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट की ओर से पी. चिदंबरम को मिली जमानत का कांग्रेस ने किया स्वागतकांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया, 'आखिरकार सच की जीत हुई'

कांग्रेस ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बुधवार को स्वागत करते हुए कहा कि सच की आखिरकार जीत हुई। साथ ही कांग्रेस की ओर से ट्वीट किया गया, 'सत्यमेव जयते'। हालांकि, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कहा, 'न्याय में देरी, अन्याय है। यह काफी पहले ही मिलना चाहिए था।' 

न्यायाधीश आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री को जमानत दी। वह 105 दिन तक जेल में रहे। सीबीआई ने 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने  उन्हें 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

चिदंबरम ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने 28 नवंबर को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी की थी। पीठ ने कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। 

कांग्रेस के इस 74 वर्षीय नेता की जमानत अपील पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था कि पूर्व वित्त मंत्री हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों पर अपना ‘प्रभाव’ रखते हैं जबकि पूर्व वित्त मंत्री का कहना था कि जांच एजेंसी इस तरह के निराधार आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और करियर ‘बर्बाद’ नहीं कर सकती है।

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