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नूंह में 'सांप्रदायिक हिंसा' भड़काने के आरोप में कांग्रेस विधायक मम्मन खान गिरफ्तार

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: September 15, 2023 10:54 AM

हरियाणा के नूंह में बीते 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को कथिततौर पर भड़काने के आरोप में कांग्रेस विधायक मम्मन खान गिरफ्तार किया गया है।

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ठळक मुद्देनूंह हिंसा को कथिततौर पर भड़काने के आरोप में कांग्रेस विधायक को पुलिस ने किया गिरफ्तार हरियाणा की विशेष पुलिस ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान को जयपुर से गिरफ्तार किया था कांग्रेस विधायक मम्मन खान को पेशी के लिए तीन बार नोटिस जारी की गई थी लेकिन वो फरार थे

गुरुग्राम: हरियाणा के नूंह में बीते 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को कथिततौर पर भड़काने के आरोप में पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कांग्रेस विधायक मम्मन खान गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा पुलिस की एक विशेष टीम ने विधायक मम्मन खान को जयपुर से गिरफ्तार किया है।

कांग्रेस विधायक खान पर आरोप है कि उन्होंने नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के लिए समुदाय विशेष के लोगों को उकसाने का काम किया है। गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विधायक को शुक्रवार को नूंह के जिला अदालत में पेश किया जाएगा।

खबरों के अनुसार एसआईटी ने इससे पहले 25 अगस्त को नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक मम्मन को हिंसा उकसाने के आरोप में नोटिस जारी किया था और उन्हें 31 अगस्त को जांच में शामिल होने के लिए कहा था।

एसआईटी के इस नोटिस के जवाब में विधायक मम्मन खान ने मेडिकल सर्टिफिकेट भेजकर एसआईटी अधिकारियों को बताया कि वह बुखार से पीड़ित हैं। इस कारण से दिये समय पर पेश नहीं हो सकते हैं। इसके बाद एसआईटी ने उन्हें 5 सितंबर और फिर 10 सितंबर को दो अलग-अलग नोटिस भेजकर पेश होने को कहा, लेकिन तीन नोटिस जारी होने के बाद भी वो एसआईटी के समक्ष पेश नहीं हुए।

कांग्रेस विधायक मम्मन ने एसआईटी द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि मामले की जांच उच्च अधिकारियों की निगरानी में की जानी चाहिए।

हाई कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस तो जारी किया लेकिन साथ ही मम्मन को आदेश दिया कि वो इस मामले में निचली अदालत में अपनी याचिका दायर करें। हाईकोर्ट ने मामले में उन्हें 19 अक्टूबर को अगली तारीख दी थी। विधायक की ओर से कहा गया कि वह क्षेत्र में नहीं हैं। जबकि दूसरी ओर पुलिस ने घटना वाले दिन ही हिंसा में उनकी संलिप्तता के सारे साक्ष्य जुटा लिए थे।

मालूम हो कि बीते 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह जिले में बृजमंडल यात्रा के दौरान दो पक्षों में जमकर हिंसा हुई थी, जिसकी आग देखते ही देखते गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत और फरीदाबाद सहित अन्य इलाकों में फैल गई थी। उस हिंसा में हुए भयानक टकराव में कुल छह लोगों की मौत हुई थी, जिनमें दो होम गार्ड और एक मौलवी भी शामिल हैं। इसके अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए थे।

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