त्वचा के रंगों को लेकर भ्रामक प्रचार दिखाने पर कंपनियों को लगेगा 50 लाख रुपये का जुर्माना और होगी 5 साल की सजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 7, 2020 03:12 PM2020-02-07T15:12:32+5:302020-02-07T15:30:22+5:30
चेहरे को गोरा बनाने, शरीर को लंबा करने या फिर मोटापे से छुटकारा जैसे विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही नहीं इन कंपनियों पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए एक नया कानून आ रहा है।
त्वचा के रंग बदलने को लेकर भ्रामक विज्ञापन दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली कंपनियों पर मोदी सरकार शिकंजा कसेगी। इसके लिए सरकार ने कहा कि भ्रामक प्रचार कराने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि चेहरे को गोरा बनाने, शरीर को लंबा करने या फिर मोटापे से छुटकारा जैसे विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यही नहीं इन कंपनियों पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए एक नया कानून आ रहा है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने उत्पादों को बेचने के लिए इस्तेमाल होने वाले झूठे विज्ञापनों पर नकेल कसने के लिए मौजूदा ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीस एक्ट 1954 में संशोधन करने का फैसला किया है।
इसके तहत अपने उत्पाद को बेचने के लिए झूठे विज्ञापन बनाने पर पाबंदी लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शरीर को आकर्षक बनाने के झूठे वादे वाले विज्ञापन दिखाने पर कंपनियों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना और दो साल कारावास का प्रावधान किया जा रहा है।
अगर इसके बावजूद कंपनियां ऐसे विज्ञापन दिखाने से बाज नहीं आती तो जुर्माना 50 लाख रुपए तक वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है।