दक्षिण दिल्ली में गिरजाघर ढहाया, गिरजाघर के सदस्यों ने कार्रवाई को ‘‘अवैध’’ बताया

By भाषा | Updated: July 12, 2021 22:21 IST2021-07-12T22:21:43+5:302021-07-12T22:21:43+5:30

Church demolished in South Delhi, church members term the action as "illegal" | दक्षिण दिल्ली में गिरजाघर ढहाया, गिरजाघर के सदस्यों ने कार्रवाई को ‘‘अवैध’’ बताया

दक्षिण दिल्ली में गिरजाघर ढहाया, गिरजाघर के सदस्यों ने कार्रवाई को ‘‘अवैध’’ बताया

नयी दिल्ली, 12 जुलाई दक्षिणी दिल्ली जिला प्रशासन ने सोमवार को छतरपुर में एक अभियान के दौरान ‘‘अतिक्रमित’’ भूमि पर बने एक गिरजाघर को ढहा दिया।

हालांकि, गिरजाघर के सदस्यों ने कार्रवाई को ‘‘अवैध’’ करार देते हुए दावा किया कि परिसर को खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था।

जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा कि गिरजाघर ग्राम सभा की भूमि पर बनाया गया था और इस भूमि पर ‘‘कुछ लोगों ने धार्मिक संरचनाओं को बनाने के वास्ते अतिक्रमण कर लिया था।’’ बयान में कहा गया है, ‘‘समय के साथ-साथ धार्मिक ढांचे के विस्तार की आड़ में अतिक्रमित क्षेत्र का दायरा बढ़ने लगा। इसलिए बीडीओ कार्यालय ने अनधिकृत ढांचों को गिराने का प्रयास किया।’’

बयान में कहा गया है कि मामला पहले एनएचआरसी के निर्देश पर ‘‘धार्मिक समिति’’ को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें कहा गया है, ‘‘इसके बाद, गृह पुलिस-द्वितीय विभाग से तीन मार्च, 2021 को एक पत्र प्राप्त हुआ जहां उन्होंने डब्ल्यूपीसी संख्या 5234/2011 में उच्च न्यायालय के 2015 के आदेश का हवाला दिया था जिसमें धार्मिक समिति के निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना भूतल के ऊपरी भाग के निर्माण के साथ-साथ जमीन के उस भाग को, जहां मूर्तियां स्थापित नहीं की जाती हैं, को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था।

सात जुलाई को जारी एक नोटिस के अनुसार, खंड विकास अधिकारी (दक्षिण) के कार्यालय ने ‘‘अतिक्रमणकारियों / अनधिकृत कब्जाधारियों’’ को तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था।

हालांकि, पादरी परिषद के सदस्य और वकील जॉन थॉमस ने दावा किया कि गिरजाघर को कभी नोटिस नहीं मिला।

थॉमस ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘न तो हमें कोई नोटिस मिला और न ही हमें जमीन खाली करने का समय दिया गया। अधिकारी 150 पुलिसकर्मियों और तीन जेसीबी के साथ आए और उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया। हमें अपनी पवित्र वस्तुओं को लेने की भी अनुमति नहीं दी गई।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह पूरी तरह से अवैध कृत्य था और हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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Web Title: Church demolished in South Delhi, church members term the action as "illegal"

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