चिटफंड कंपनी के अधिकारी को सात साल की जेल

By भाषा | Updated: February 12, 2021 21:37 IST2021-02-12T21:37:53+5:302021-02-12T21:37:53+5:30

Chit fund company officer jailed for seven years | चिटफंड कंपनी के अधिकारी को सात साल की जेल

चिटफंड कंपनी के अधिकारी को सात साल की जेल

कोलकाता, 12 फरवरी एक अदालत ने यहां शुक्रवार को चिटफंड कंपनी रोज वैली के एक अधिकारी को सात साल जेल की सजा सुनाई। गौरतलब है कि कंपनी ने फर्जी योजनाओं के जरिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी।

सत्र अदालत के न्यायाधीश अनुपम मुखोपाध्याय ने रोज वैली समूह के निदेशक अरूण मुखोपाध्याय पर 2.5 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।

मुखोपाध्याय ने सुनवाई के दौरान दोष स्वीकार कर लिया था जिसके बाद अदालत ने उसे सजा सुनाई।

निवेशकों की ओर से पेश वकील अरिंदम दास ने कहा कि रोज वैली समूह ने हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इस समूह ने अपने चिटफंड के धंधे को चलाने के लिए अनेक कंपनियां बनाई थीं।

यह घोटाला 2013 में सामने आया था, जिसके बाद मुखोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया था।

इस मामले में अब तक रोज वैली समूह के प्रमुख गौतम कुंडू समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं।

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Web Title: Chit fund company officer jailed for seven years

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