कौशल विकास निगम मामला: चंद्रबाबू नायडू को स्वास्थ्य आधार पर हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 31, 2023 12:13 PM2023-10-31T12:13:44+5:302023-10-31T12:29:39+5:30
चंद्रबाबू नायडू के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें अपनी आंखों का ऑपरेशन कराना है। कोर्ट ने इसी बात को देखते हुए यह फैसला दिया है।
अमरावती:आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम में कथित घोटाला मामले में चार हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने स्वास्थ्य आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत दी है। नायडू की ओर से पेश हुए वकीलों ने कोर्ट को सूचित किया कि उन्हें मोतियाबिंद (आखों का) का ऑपरेशन कराना है।
कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की। नायडू कौशल विकास निगम से धन के दुरुपयोग के आरोप में वर्तमान में राजामहेंद्रवरम जेल में बंद हैं। आरोप है कि इस कथित घोटाले की वजह से राजकोष को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।
पूर्व मुख्यमंत्री नायडू को नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि नायडू को 28 नवंबर या उससे पहले राजामहेंद्रवरम में केंद्रीय जेल के अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। नायडू को 9 सितंबर 2023 को 3 हजार 300 करोड़ रुपए कौशल विकास निगम मामला में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
చంద్రబాబు గారికి నాలుగు వారాలపాటు మధ్యంతర బెయిల్ మంజూరు చేసిన హైకోర్టు 🙏🏼 #IAmWithBabupic.twitter.com/fNgKOINAmK
— iTDP Official (@iTDP_Official) October 31, 2023
बता दें कि पुलिस सुबह 3 बजे ही उनके आवास पहुंच गई थी। लेकिन समर्थकों के हंगामें की बीच पुलिस को गिरफ्तार करने लगभग तीन घंटे लग गए। इस साल मार्च में आंध्र प्रदेश पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मामले की जांच शुरू की थी।
जांच में भारतीय रेलवे यातायात सेवा के पूर्व अधिकारी अरजा श्रीकांत, जो 2016 में एपीएसएसडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे, को नोटिस दिया गया था, जो एक आरोपी से सरकारी गवाह बने और तीन आईएएस अधिकारियों के बयान के आधार पर किया गया था।