लोकसभा में केंद्र ने कहा- 466 गैर सरकारी संगठनों के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को 2020 से अब तक नहीं मिला रिन्यूअल
By मनाली रस्तोगी | Published: March 29, 2022 02:53 PM2022-03-29T14:53:25+5:302022-03-29T14:56:08+5:30
केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह इन आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। 2021 में 341 मामलों में लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार 2020 के बाद सबसे अधिक था। लगभग 6,000 विषम संगठनों को 31 दिसंबर तक नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था।
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को बताया कि उसने 2020 से 466 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत लाइसेंस के नवीनीकरण को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने बताया ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये गैर-सरकारी संगठन कानून के तहत पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। इस दौरान मंत्रालय ने यह भी बताया कि 2020 में 100, 2021 में 341 और इस साल अब तक 25 रिफ्यूज हुए हैं।
एफसीआरए लाइसेंस नवीनीकरण के लिए ऑक्सफैम इंडिया का आवेदन दिसंबर 2021 में खारिज कर दिया गया था। इस मामले को यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ उठाया था। केंद्र ने एफसीआरए के दायरे से 5,789 संगठनों को भी हटा दिया है क्योंकि उन्होंने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, जो विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। 179 संगठनों के दस्तावेजों की जांच के बाद कानून का उल्लंघन करने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए।
ऐसे में अधिकारियों ने कहा कि इनमें से कई संगठनों ने अपने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है लेकिन निर्णय लंबित हैं। सरकार ने पिछले सप्ताह इन आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। 2021 में 341 मामलों में लाइसेंस के नवीनीकरण से इनकार 2020 के बाद सबसे अधिक था। लगभग 6,000 विषम संगठनों को 31 दिसंबर तक नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था। एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा कि इनकार करने वालों की अंतिम संख्या 30 जून के बाद पता चल पाएगी।