'लिव-इन पार्टनर, समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी कानून के तहत सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट किया सूचित

By रुस्तम राणा | Updated: May 9, 2023 16:41 IST2023-05-09T16:41:52+5:302023-05-09T16:41:52+5:30

केंद्र ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि एकल माता-पिता को तीसरे पक्ष से अंडाणु जनित कोशिका और शुक्राणु के लिए दाता की आवश्यकता होती है जो बाद में कानूनी जटिलताओं और हिरासत के मुद्दों को जन्म दे सकती है।

Centre informs SC live-in partners, same-sex couples cannot be allowed to avail services under surrogacy law | 'लिव-इन पार्टनर, समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी कानून के तहत सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट किया सूचित

'लिव-इन पार्टनर, समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी कानून के तहत सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट किया सूचित

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित करते हुए कहा है कि लिव-इन पार्टनर, समलैंगिक जोड़ों को सरोगेसी कानून के तहत सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया है कि राष्ट्रीय बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्यों ने 19 जनवरी को अपनी बैठक में राय दी थी कि अधिनियम (एस) के तहत परिभाषित "युगल" की परिभाषा सही है और उक्त अधिनियम के तहत समलैंगिक जोड़ों को सेवाओं का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

केंद्र ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि एकल माता-पिता को तीसरे पक्ष से अंडाणु जनित कोशिका और शुक्राणु के लिए दाता की आवश्यकता होती है जो बाद में कानूनी जटिलताओं और हिरासत के मुद्दों को जन्म दे सकती है। इसके अलावा, लिव-इन पार्टनर कानून से बंधे नहीं हैं और सरोगेसी के जरिए पैदा हुए बच्चे की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ जाएगी। 

केंद्र ने अपने अतिरिक्त हलफनामे में कहा कि संसदीय समिति ने अपनी 129वीं रिपोर्ट में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) अधिनियम, 2021 के दायरे में लिव-इन जोड़ों और समलैंगिक जोड़ों को शामिल करने के मुद्दे पर विचार किया कि भले ही लिव-इन कपल्स और सेम-सेक्स कपल्स के बीच संबंधों को कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, हालांकि, उन्हें वैध नहीं किया गया है। 

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों और लिव-इन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, हालांकि समलैंगिक/लिव-इन जोड़ों के संबंध में न तो कोई विशेष प्रावधान पेश किए गए हैं और न ही उन्हें कोई अतिरिक्त अधिकार दिया गया है।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि संसदीय समिति ने अपनी 102वीं रिपोर्ट में सरोगेसी अधिनियम के दायरे में लिव-इन जोड़ों और समलैंगिक जोड़ों को शामिल करने के मुद्दे पर भी विचार किया और उनका मानना था कि इन धाराओं को शामिल करना समाज ऐसी सुविधाओं के दुरुपयोग की गुंजाइश खोलेगा और सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

केंद्र की प्रतिक्रिया सरोगेसी अधिनियम, 2021 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2021 की शक्तियों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आई है।

Web Title: Centre informs SC live-in partners, same-sex couples cannot be allowed to avail services under surrogacy law

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