हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 24 घंटे के भीतर टिकट रद्द कराना हुआ निशुल्क, ये है शर्त
By स्वाति सिंह | Published: May 23, 2018 12:11 AM2018-05-23T00:11:03+5:302018-05-23T00:11:03+5:30
घरेलू हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर रद्द कराई जाने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
नई दिल्ली, 22 मई: केद्र सरकार की ओर से हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब घरेलू हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर रद्द कराई जाने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, अगर टिकट उड़ान के तय समय से 96 घंटे (चार दिन) से कम समय में बुक की गई है तो यह प्रस्तावित नियम लागू नहीं होगा।
नागरिक उडडयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने यहां हवाई यात्री चार्टर के मसौदे को पेश करते हुए मीडिया से कहा कि चौबीस घंटे के इस 'लॉक इन' अंतराल के दौरान, यात्री अपने नाम में सुधार या यात्रा तारीख में निशुल्क संशोधन कर सकेंगे। उन्होंने कहा, 'एयरलाइन टिकट बुक करने के बाद 24 घंटे के लिए 'लॉक इन पीरियड' उपलब्ध रहेगा जब बिना किसी शुल्क के टिकट रद्द कराई जा सकती है। यह सुविधा यात्रियों को उनकी उड़ान के तय समय से 96 घंटे पहले तक उपलब्ध होगी।'
मंत्रालय की द्वारा देर शाम जारी संशोधित विज्ञप्ति में कहा गया कि एयरलाइन किसी व्यक्ति के नाम में सुधार के लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगा , बशर्ते की नाम में सुधार तीन अक्षरों का हो और यात्री द्वारा नाम में गलती टिकट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर एयरलाइन को बता दी गई हो। कुछ एयरलाइन यह सेवा पहले से उपलब्ध करा रही हैं जबकि कुछ सुधार के लिए शुल्क लगाती हैं।
सरकार ने कहा कि हालांकि यह चार्टर घरेलू क्षेत्र के सभी एयरलाइनों पर लागू होगा। चार्टर को सार्वजनिक किया गया है और सलाह मशविरा प्रक्रिया 30 दिन खुली रहेगी। इस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद दो महीने के भीतर इस प्रस्तावित संशोधन को अधिसूचित कर दिया जायेगा।
(भाषा इनपुट के साथ )