बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 730 दिन की छुट्टी

By अंजली चौहान | Published: August 9, 2023 03:17 PM2023-08-09T15:17:36+5:302023-08-09T15:38:14+5:30

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि महिला और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी के लिए पात्र हैं।

Central government big decision for better care of children now government employees will get 730 days leave | बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 730 दिन की छुट्टी

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो

Highlightsबच्चों के देखभाल के लिए केंद्र देगा छुट्टीसरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 730 दिन की छुट्टीलोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की घोषणा

नई दिल्ली: वर्तमान समय में माता-पिता दोनों ही नौकरी करते हैं या कई मामलों में अकेले पिता या माता बच्चे की देखभाल करते हैं। ऐसे में बच्चों की परवरिश पर इसका असर पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए बुधवार को केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है।

दरअसल, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि महिला और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी 730 दिनों की बाल देखभाल छुट्टी के लिए पात्र हैं।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि  संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त महिला सरकारी कर्मचारी और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 43-सी के तहत बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) के लिए पात्र हैं।

उन्होंने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, 18 वर्ष की आयु तक के दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम सात सौ तीस दिन की अवधि और दिव्यांग बच्चे के मामले में कोई आयु सीमा नहीं है। 

बता दें कि अब तक, पुरुष जन्म या गोद लेने के छह महीने के भीतर 15 दिन की छुट्टी के हकदार हैं। 2022 में महिला पैनल ने माताओं पर बोझ कम करने के लिए पितृत्व अवकाश बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था।

जानकारी के अनुसार, यह घोषणा सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के उस बयान के कुछ सप्ताह बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार अपने कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और एक महीने का पितृत्व अवकाश देगी। सीएम तमांग ने कहा था कि इस लाभ से सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवारों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी।

भारत में, माता-पिता की छुट्टी मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 द्वारा शासित होती है, जो कामकाजी महिलाओं को छह महीने के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति देती है।

दुनिया के कई देशों में दिया जाता है अवकाश 

यह दुनिया भर में पितृत्व अवकाश नियमों के अनुसार समानता लाने की दिशा में एक कदम है। सिंगापुर में भी एक नियम है जो कर्मचारियों को दो सप्ताह का सवैतनिक पितृत्व अवकाश देता है।

स्पेन 16 सप्ताह के पितृत्व अवकाश की अनुमति देता है, जबकि स्वीडन के माता-पिता के अवकाश में पिताओं के लिए तीन महीने आरक्षित हैं। फिनलैंड, एक अन्य यूरोपीय देश, माता और पिता दोनों को 164 दिन का अनुदान देता है।

अमेरिका में, संघीय कानून के तहत कोई भुगतान पितृत्व अवकाश नहीं है, लेकिन कनाडा दूसरे माता-पिता के लिए पांच अतिरिक्त सप्ताह की छुट्टी (40 सप्ताह के लिए) प्रदान करता है। यूके 50 सप्ताह तक की साझा अभिभावकीय छुट्टी की अनुमति देता है।

Web Title: Central government big decision for better care of children now government employees will get 730 days leave

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