सीबीआई ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोप में निजी कंपनी, निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

By भाषा | Updated: March 11, 2021 19:50 IST2021-03-11T19:50:31+5:302021-03-11T19:50:31+5:30

CBI files case against private company, directors for bank loan fraud | सीबीआई ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोप में निजी कंपनी, निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

सीबीआई ने बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोप में निजी कंपनी, निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया

नयी दिल्ली, 11 मार्च सीबीआई ने 173.76 करोड़ रुपये की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के नौ साल पुराने मामले में पारिख फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीत परियोजना समूह ने यह ऋण दिया था। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि कंपनी और उसके निदेशकों निखिल बी पारिख और रीता पारिख के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने उनके हैदराबाद के दो और चेन्नई स्थित एक परिसर पर तलाशी अभियान चलाया।

सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि कंपनी द्वारा एसबीआई से जिस खाते में ऋण प्राप्त किया गया था, उसे 30 अगस्त 2011 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था।

उन्होंने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर धन को अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया और बहीखाते में छेड़छाड़ की, जिसके चलते बैंक को 173.76 करोड़ रुपये की हानि हुई।

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Web Title: CBI files case against private company, directors for bank loan fraud

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