राजीव गांधी हत्याकांड में CBI को तीन देशों के जवाबों का इंतजार, न्यायालय को बताया गया

By भाषा | Published: January 22, 2020 06:40 AM2020-01-22T06:40:08+5:302020-01-22T06:40:08+5:30

सीबीआई ने इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि उन्होंने 24 देशों को 25 अनुरोध पत्र लिखे जिनमें से तीन देशों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

CBI awaits responses from three countries in Rajiv Gandhi assassination case | राजीव गांधी हत्याकांड में CBI को तीन देशों के जवाबों का इंतजार, न्यायालय को बताया गया

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सीबीआई तीन देशों के जवाबों का इंतजार कर रही है। (फाइल फोटो)

Highlightsपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सीबीआई तीन देशों के जवाबों का इंतजार कर रही है। एजेंसी ने 21 मई, 1991 को श्रीलंका के आतंकी समूह लिट्टे के आत्मघाती दस्ते द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के संबंध में बड़े षडयंत्र को लेकर तीन देशों से जानकारियां मांगी है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सीबीआई तीन देशों के जवाबों का इंतजार कर रही है। एजेंसी ने 21 मई, 1991 को श्रीलंका के आतंकी समूह लिट्टे के आत्मघाती दस्ते द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के संबंध में बड़े षडयंत्र को लेकर तीन देशों से जानकारियां मांगी है।

सीबीआई ने इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि उन्होंने 24 देशों को 25 अनुरोध पत्र लिखे जिनमें से तीन देशों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

एजेंसी ने पीठ को बताया कि जैन जांच आयोग द्वारा उठाए गए ज्यादातर बिंदुओं की जांच मल्टी-डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी ने पूरी कर ली है और उसे अदालत के समक्ष पेश कर दिया गया है।

हालांकि इनमें से कुछ मुद्दों के परिणाम विदेशों में भेजे गए अनुरोध पत्रों पर निर्भर करते हैं। तीन देशों की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा की जा रही है। हालांकि एजेंसी ने इन देशों का नाम नहीं बताया है।

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से एजेंसी की मल्टी-डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी (एमडीएमए) द्वारा की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ 46 वर्षीय याचिकाकर्ता एजी पेरारीवालन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसने याचिका में कहा है कि जब तक एमडीएमए की जांच पूरी नहीं हो जाती उसे इस मामले में मिली उम्र कैद की सजा निलंबित की जाए। 

 

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