CHHATTISGARH : प्रत्याशी जमानत राशि वापस लेने नही दिखा रहे इंटरेस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 19, 2023 11:32 AM2023-12-19T11:32:31+5:302023-12-19T11:56:22+5:30
विधानसभा चुनाव में जमानत राशि जब्त जैसी खबरों के बीच प्रत्याशी नहीं ले रहे जमानत राशि वापस
रायपुर । विधानसभा चुनाव में शामिल प्रत्याशी जमानत बचाने के बाद भी राशि वापस नहीं ले रहें, राशि वापसी की प्रक्रिया ।
प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है परिणाम घोषित किया जा चुके हैं ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की अपनी भूमिका प्रदेश में पूरी हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में नामांकन फार्म जमा करने के बाद चुनाव से नाम वापस लेने और हर के बावजूद जमानत बचा - पाने वाले प्रत्याशी अपनी जमानत राशि वापस लेने रुचि नहीं दिख रहे। रायपुर जिले के 7 में से 6 विधानसभा क्षेत्र में 33 प्रत्याशियों ने चुनाव से अपना नाम वापस लिया था। इसमें से अब तक सिर्फ 12 प्रत्याशी ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमानत राशि वापस लेने आवेदन किया है, जबकि अन्य प्रत्याशियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है । चुनाव में करारी हार के बावजूद अपनी जमानत बचा पाने वाले रायपुर जिले के 7 कांग्रेस सहित आठ प्रत्याशी सफल रहे थे ,लेकिन इनमें से किसी ने भी जमानत राशि वापस लेने आवेदन नहीं किया है इन सभी प्रत्याशियों के जमानत राशि प्रशासन के खाते में जमा है।
रायपुर जिले की बात कर तो सातों विधानसभा में 155 प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरा था। नामांकन फार्म के साथी ही सभी प्रत्याशियों ने 10000 एवं ₹5000 की जमानत राशि भी जमा कराई थी। इसमें से 33 प्रत्याशियों ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया था। नामांकन वापस लेने वाले सभी प्रत्याशियों को चुनाव होने बाद अपनी जमानत राशि वापस लेनी होती हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अब तक केवल 12 प्रत्याशियों ने ही आपनी जमानत राशि वापस ली है।
विधानसभा चुनाव में इतनी होती हैं जमानत राशि
विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹10000 की जमानत राशि देनी होती है। जबकि एसटी और एससी वर्ग के प्रत्याशियों को ₹5000 जमानत देनी होती है।
जमानत राशि वापस मिलने की ये होती हैं स्थिति
किसी भी विधानसभा क्षेत्र में यदि प्रत्याशी को कुल मतदाता का 1/6 से ज्यादा वोट हासिल होता है तो चुनाव आयोग उसकी जमानत राशि लौटा देता है, इसके अलावा सीट से जीतने वाले प्रत्याशी को भी जमानत राशि वापस की जाती है भले ही जीतने वाले उम्मीदवार को 1/6 से कम वोट ही क्यों ना मिला हो। नामांकन फार्म भरने के बाद नामांकन वापस लेने वाले उम्मीदवारों को भी चुनाव आयोग जमानत राशि वापस लौटता है।