कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

By भाषा | Published: November 11, 2020 01:40 AM2020-11-11T01:40:04+5:302020-11-11T01:40:04+5:30

Calcutta High Court prohibits investigation against BJP leaders | कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाई

कोलकाता, 10 नवंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय और दो अन्य के खिलाफ राज्य के सचिवालय की ओर आठ अक्टूबर को मार्च निकालने के दौरान हुईं कथित उपद्रव की घटनाओं के संबंध में दर्ज की गई प्राथमिकी के मामले की पुलिस जांच पर मंगलवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने निर्देश दिया कि याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 26 नवंबर तक जांच पर रोक लागू रहेगी।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बंगाल के पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, लोकसभा सांसद अर्जुन सिंह और एक अन्य नेता राकेश सिंह ने कोलकाता के हैस्टिंग्स पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की उच्च न्यायालय से गुहार लगाई थी।

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Web Title: Calcutta High Court prohibits investigation against BJP leaders

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