कोच्चि, 10 अगस्त राज्य के कन्नूर जिले में 3,500 एकड़ अरलम फार्म में रहने वाले 1,515 आदिवासी परिवारों की दुर्दशा देखते हुए केरल उच्च न्यायालय ने वाममोर्चा सरकार को परिसर के चारों ओर 18 महीने के भीतर दीवार का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इन आदिवासी परिवारों को हाथियों के हमलों के कारण वहां काम करने और रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अदालत ने इस काम के लिए सरकार के 36 महीने का समय देने संबंधी आवेदन रद्द करते हुए कहा कि 3.5 किलोमीटर की बाड़ लगाने के अलावा 10.5 किलोमीटर की कंक्रीट की दीवार के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं और संपूर्ण परियोजना का आकलन भी पहले ही किया जा चुका है। चूंकि लोक निर्माण विभाग पहली बार इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसलिए काम पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया जा सकता है, जिसमें निविदा को अस्थायी और अंतिम रूप देना भी शामिल होगा।
अदालत ने कहा कि पहले यह काम राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग को सौंपा गया था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा के लिए यह निर्माण बिना किसी विलंब के पूरा किया जाना चाहिए।
अदालत ने केरल सरकार के मुख्य सचिव को भी कार्य की प्रगति पर नजर रखने का निर्देश दिया है।
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