बोफोर्स घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट के 2005 के फैसले के खिलाफ सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट
By कोमल बड़ोदेकर | Published: February 2, 2018 04:36 PM2018-02-02T16:36:14+5:302018-02-02T16:54:21+5:30
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में सीबीआई को सलाह देते हुए कहा था कि वह हाई कोर्ट के इस 12 साल पुराने फैसले को चुनौती न दें।
बोफोर्स घोटाले से जुटे एक मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने बोफोर्स घोटाले से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के 12 साल पुराने फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। सीबीआई ने उच्च न्यायालय के 31 मई, 2005 को दिए गए उस फैसले के खिलाफ अपील की है जिसमें उसने यूरोप में रह रहे उद्योगपति हिन्दुजा बंधुओं और बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सारे आरोप निरस्त कर दिये थे।
यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में सीबीआई को सलाह देते हुए कहा था कि वह हाई कोर्ट के इस 12 साल पुराने फैसले को चुनौती न दें। बावजूद इसके सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिये कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य उनके सामने रखे हैं जिसके बाद विधि अधिकारी अपील दायर करने के पक्ष में हो गए हैं।
क्या है मामला
बोफोर्स तोपों की खरीदी के दौरान भारतीय अधिकारियों को करीब 64 करोड़ रुपये की घूस देने का मामला है। सीबीआई ने इस मामले में 31 मई 2005 को दिल्ली हाईकोर्ट के दिए फैसले को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी थी, लेकिन करीब 12 साल बाद सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है।