देखिए उन 26 अपराधियों के नाम जिन्हें बिहार सरकार आनंद मोहन के साथ रिहा कर रही है
By सतीश कुमार सिंह | Published: April 25, 2023 01:57 PM2023-04-25T13:57:48+5:302023-04-25T15:51:17+5:30
बिहार सरकार ने बिहार पुलिस जेल नियमावली, 2012 में संशोधन किया है। कानून विभाग ने पूर्व सांसद आनंद मोहन और 26 अन्य की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करने का आदेश जारी किया।
पटनाः गैंगस्टर से राजनेता बने पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सहित 26 कैदियों की रिहाई की अधिसूचना जारी की है। 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा अधिनियम में संशोधन किया था। इस फैसले को लेकर बिहार सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।
आजीवन कारावास से संबंधित एक खंड से कुछ शब्दों को हटा दिया है। आनंद मोहन को इसका लाभ मिला है।जेल नियमावली, 2012 481 (i) (क) में बदलाव किया गया है। गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन का नाम 27 नामों की सूची में 11वें स्थान पर है। विधि विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया और अधिसूचना जेल आईजी के पास पहुंच चुकी है।
Bihar govt issues notification regarding the release of 27 prisoners including Former Lok Sabha MP Anand Mohan Singh from jail.
— ANI (@ANI) April 24, 2023
He was convicted in the 1994 murder of Gopalganj District Magistrate G Krishnaiah.
आनंद मोहन के बेटे और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक चेतन आनंद की शादी 3 मई को देहरादून में होनी है। आनंद मोहन वर्तमान में मुजफ्फरपुर में 5 दिसंबर, 1994 को तत्कालीन तेलंगाना के महबूबनगर से ताल्लुक रखने वाले 1985 बैच के आईएएस अधिकारी गोपालगंज के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णय्या की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
निचली अदालत ने अक्टूबर 2007 में आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में पटना उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2008 में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने पर आजीवन कारावास में बदल दिया था। आनंद मोहन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और 2007 से सहरसा जेल में है।
69 वर्षीय आनंद मोहन को 2007 में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णय्या की 1994 में हुई हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उसे बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या के खिलाफ वैशाली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व करने वाली भीड़ को उकसाने का दोषी ठहराया गया था। जी कृष्णय्या को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर मार डाला गया था।
पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ इन कैदियों की होगी रिहाईः
1ः दस्तगीर खान (75), मंडल कारा, अररिया
2ः अलाउद्दीन अंसारी (42), विशेष कारा, भागलपुर
3ः मोहम्मद खुदबुद्दीन (36), विशेष कारा, भागलपुर
4ः हलीम अंसारी, (50), विशेष कारा, भागलपुर
5ः अख्तर अंसारी, (45), विशेष कारा, भागलपुर
6ः अशोक यादव (46), मंडल कारा, लखीसराय
7ः राजबल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव (82), मुक्त कारागार, बक्सर
8ः शिवजी यादव (42), आदर्श कारा, बेउर
9ः किरथ यादव (65), विशेष कारा, भागलपुर
10ः चंद्रश्वरी यादव (83), विशेष कारा, भागलपुर
11ः खेलावन यादव (85), मंडल कारा, भागलपुर
12ः कलेक्टर पासवान (40), मंडल कारा, आरा
13ः पप्पू सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह (43), केंद्रीय कारा, मोतिहारी
14ः किशुनदेव राय (65), मुक्त कारागार, बक्सर
15ः सुरेंद्र शर्मा (68), केंद्रीय कारा, गया
16ः देवनंदन नोनिया (49), केंद्रीय कारा, गया
17ः रामप्रवेश सिंह (69), केंद्रीय कारा, गया
18ः विजय सिंह (59), केंद्रीय कारा, मुजफ्फरपुर
19ः रामाधार राम (50), मुक्त कारागार, बक्सर
20ः पतिराम राय (93), मुक्त कारागार, बक्सर
21ः हृदयनारायण शर्मा (55), केंद्रीय कारा, गया
22ः मनोज प्रसाद (67), आदर्श कारा, बेउर
23ः पंचदंड पासवान (43), विशेष कारा, भागलपुर
24ः जितेंद्र सिंह (78), मुक्त कारागार, बक्सर
25ः सिकंदर महतो (44), मंडल कारा, कटिहार
26ः अवधेश मंडल (42), विशेष कारा, भागलपुर