बिहारः उम्रकैद की सजा काट रहा युवक बच्चे पैदा करने जेल से बाहर आएगा, पत्नी ने याचिका दाखिल की थी

By एस पी सिन्हा | Published: April 19, 2021 05:32 PM2021-04-19T17:32:56+5:302021-04-19T17:34:07+5:30

बिहार में नालंदा जिले के उत्तरनावां निवासी 26 वर्षीय विक्की आनंद है. इसके ऊपर हत्या का आरोप है. कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

bihar court unique decision parole granted young man serving life imprisonment child birth patna | बिहारः उम्रकैद की सजा काट रहा युवक बच्चे पैदा करने जेल से बाहर आएगा, पत्नी ने याचिका दाखिल की थी

बिहार में अपनी तरह का पहला फैसला है.

Highlightsसजायाफ्ता को इनफर्टिलिटी के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दे दिया है.अब 14 दिन के लिए कोर्ट ने दोषी को पैरोल दी है.पति को पैरोल पर छोड़ने के लिए 2019 में याचिका दाखिल की थी.

पटनाः बिहार में कोर्ट का एक अजीबोगरीब फैसला सामने आया है, जिसमें उम्रकैद की सजा काट रहे एक युवक को बच्चे पैदा करने के लिए जमानत पर रिहा किया गया है.

दरअसल, नालंदा जिले के उत्तरनावां निवासी 26 वर्षीय विक्की शर्मा एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है. उसकी पत्नी रंजीता पटेल ने अधिवक्ता गणेश शर्मा के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में संतानोत्पत्ति के लिए पति को पैरोल पर छोड़ने के लिए 2019 में याचिका दाखिल की थी.

इस आधार पर सजायाफ्ता को इनफर्टिलिटी के लिए पैरोल पर रिहा करने का आदेश पटना उच्च न्यायालय ने दे दिया है. यह बिहार में अपनी तरह का पहला फैसला है. कानूनी मामले के जानकारों ने बताया कि बिहार में इनफर्टिलिटी के लिए पेरोल मिलने का यह पहला आदेश है. अभी तक स्वजनों के अंतिम संस्कार, शादी-विवाह जैसे मुद्दे पर बंदियों को पैरोल मिलता रहा है.

बताया जाता है कि जेल में बंद बंदियों के हितों की रक्षा, उनके कानूनी अधिकार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा द्वारा नियुक्त जेल विजिटर अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा की सलाह पर दायर याचिका के मद्देनजर कोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया है. जिसमें 2012 से उम्र कैद की सजा काट रहे युवक को संतान उत्पत्ति के लिए पैरोल दी गई है.

Web Title: bihar court unique decision parole granted young man serving life imprisonment child birth patna

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