बिहार: अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई

By भाषा | Published: February 20, 2021 11:59 PM2021-02-20T23:59:54+5:302021-02-20T23:59:54+5:30

Bihar: Court sentenced convict to death and rape of minor | बिहार: अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई

बिहार: अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई

गोपालगंज, 20 फरवरी बिहार के गोपालगंज जिले में शनिवार को एक अदालत ने नौ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराते हुए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। यह घटना पिछले साल अगस्त की है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालेंदु शुक्ला ने आरोपी जय किशोर शाह को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण संबंधी अधिनियम पोक्सो के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए मौत की सजा दी। अदालत ने शाह पर 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शाह ने 25 अगस्त 2020 को गोपालगंज जिले के सिधवलिया थानाक्षेत्र के बखरौर गांव में वारदात को अंजाम दिया था।

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Web Title: Bihar: Court sentenced convict to death and rape of minor

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