नई दिल्लीः चुनाव आयेाग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिये आवंटित प्रसारण समय शुक्रवार को दोगुना कर दिया।
चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टी को 90 मिनट का ‘मूल’ समय दिया जाएगा। ये सुविधाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्र से उपलब्ध होंगी और बिहार में अन्य स्टेशनों द्वारा प्रसारित की जाएंगी। किसी पार्टी को अतिरिक्त समय 2015 के विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन के आधार पर आवंटित करने का फैसला किया गया है।
आयोग ने कहा, ‘‘90 मिनट का मूल (बेस) समय प्रत्येक राष्ट्रीय पार्टी और बिहार में राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पार्टी को समान रूप से दूरदर्शन नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों पर तथा बिहार में आकाशवाणी के नेटवर्क पर दिया जाएगा। ’’ एक प्रसारण सत्र में किसी भी पार्टी को 30 मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा।
अंतिम तारीख और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के बीच की होगी
प्रसारण की अवधि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख और मतदान की तारीख से दो दिन पहले के बीच की होगी। राज्य में तीन चरणों में, 28 अक्टूबर, तीन नवंबर और सात नवंबर को मतदान है। मतगणना 10 नवंबर को होगी।
चुनाव आयोग ने कहा , ‘‘प्रसार भारती निगम, आयोग के साथ परामर्श कर प्रसारण के लिये वास्तविक तारीख एवं समय का फैसला करेगा। ’’ पार्टियों को अपनी प्रतिलिपि और रिकार्डिंग पहले ही देनी होगी। आयोग ने कहा , ‘‘पार्टियों के प्रसारण के अलावा प्रसार भारती दूरदर्शन/आकाशवाणी के केंद्र/स्टेशन पर अधिकतम चार परिचर्चा और /या चर्चा आयोजित करेगा। इसके लिये पात्रता रखने वाली प्रत्येक पार्टी ऐसे कार्यक्रम में अपने एक प्रतिनिधि को नामित कर सकती है।’’
कोविड-19 : चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए पार्टी पंजीकृत कराने के समय में छूट दी
निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी के कारण लागू पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार चुनाव के मद्देनजर नये दलों का पंजीकरण कराने के लिए अब सिर्फ सात दिन का नोटिस देना होगा। पहले किसी भी मोर्चा या समूह को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराने के लिए अपने गठन से 30 दिन के भीतर निर्वाचन आयोग में आवेदन जमा करना होता था।
पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को पार्टी का प्रस्तावित नाम दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय अखबारों में दो अलग-अलग दिन प्रकाशित करवाना होगा। यदि किसी को प्रस्तावित पार्टी के पंजीकरण पर आपत्ति है तो उसे नोटिस प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होगी। आयोग का कहना है कि पंजीकरण में यह छूट अंतिम चरण के चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन 20 अक्टूबर तक लागू रहेगा।