दिव्यांग श्रेणी के तहत डाकमत सुविधा के लिए अनिवार्य होगा ‘बेंचमार्क विकलांगता प्रमाणपत्र’ : ईसी
By भाषा | Updated: March 4, 2021 21:23 IST2021-03-04T21:23:11+5:302021-03-04T21:23:11+5:30

दिव्यांग श्रेणी के तहत डाकमत सुविधा के लिए अनिवार्य होगा ‘बेंचमार्क विकलांगता प्रमाणपत्र’ : ईसी
नयी दिल्ली, चार मार्च भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि दिव्यांग श्रेणी के तहत जो मतदाता वोट डालने के लिए डाकमत की सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र के साथ-साथ ‘बेंचमार्क विकलांगता प्रमाणपत्र’ भी जमा करना होगा।
गौरतलब है कि दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत ‘बेंचमार्क विकलांगता प्रमाणपत्र’ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग होना अनिवार्य है। इस कानून के तहत 21 प्रकार की विकलांगता को मान्यता दी गई है। इनमें से किसी भी प्रकार की विकलांगता, 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने की अवस्था में व्यक्ति को प्रमाणपत्र या दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड जारी किया जाता है।
असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा से कुछ ही दिन पहले फरवरी में जारी नए दिशा-निर्देशों में आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि जो भी लोग दिव्यांग श्रेणी के तहत वोट डालने के लिए डाकमत सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें अपने आवेदन पत्र के साथ संबंधित सरकार के उचित प्राधिकार की ओर से दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत जारी ‘बेंचमार्क विकलांगता प्रमाणपत्र’ की एक प्रति भी सौंपनी होगी।
गौरतलब है कि इस सुविधा के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि डाक मत की यह सुविधा सेना सहित अन्य सेवाओं में लगे लोगों को दी जाने वाली डाक मत सुविधा से अलग है। यहां सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक लोगों को एक फॉर्म भरना होगा। अधिकारी ऐसे नागरिक के आवास पर डाक मतपत्र लेकर जाएंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेंगे।
असम, पश्चिमबंगाल सहित पांचों राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं। आयोग की घोषणा के अनुसार, पश्चिम बंगाल में आठ जबकि असम में तीन चरणों में चुनाव होने हैं। मतगणना दो मई को होगी।
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