गृह मंत्रालय ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी की मौत की सजा उम्रकैद में बदली गई: अधिकारी
By भाषा | Published: September 30, 2019 01:03 AM2019-09-30T01:03:21+5:302019-09-30T01:03:21+5:30
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद के दौरान अपराध करने के लिए देश की विभिन्न जेलों में बंद आठ सिख कैदियों को सरकार श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती पर मानवीय आधार पर रिहा करेगी।
गृह मंत्रालय ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या मामले के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने का फैसला किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। बेअंत सिंह की 31 अगस्त, 1995 को हत्या कर दी गई थी। उन्हें पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को बदलने पर फैसला कर लिया गया है। औपचारिक अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।’’ 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की मौत हो गई थी। आतंकी हमले में सोलह अन्य लोगों की भी जान चली गई थी।
शनिवार को, गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि पंजाब में आतंकवाद के दौरान अपराध करने के लिए देश की विभिन्न जेलों में बंद आठ सिख कैदियों को सरकार श्री गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती पर मानवीय आधार पर रिहा करेगी।