भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने 2 साल की सुनाई सजा
By अनिल शर्मा | Published: July 15, 2023 02:23 PM2023-07-15T14:23:02+5:302023-07-15T15:06:43+5:30
मामले में बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 जुलाई को फैसले की तारीख तय की गई थी।

भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने 2 साल की सुनाई सजा
लखनऊः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार आजम खान को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर में सपा नेता का नफरती भाषणा का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने आजम खान के खिलाफ शाहजादनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले में बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 जुलाई को फैसले की तारीख तय की गई थी। उल्लेखनीय है कि आजम खान एक अन्य भड़काऊ भाषण के मामले में राहत मिली थी। हालांकि इस बार सपा नेता दोषी करार दिए गए।
दो दिन पहले आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटा लिए जाने से यूपी की सियासत काफी गरमाई थी। सपा ने भाजपा सरकार पर उनके नेताओं को जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया था। जिसके जवाब में प्रशासन ने कहा था कि आजम खान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई वह सब नियमों को तोड़े जाने और कानून का उल्लंघन करने के मद्देनजर हुआ।
मालूम हो पिछले साल मई में आजम खान 27 महीने बाद जेल से बाहर आए थे। आजम खान भ्रष्टाचार, जमीन कब्जा और फर्जी कागजात समेत कई मामलों में फरवरी 2020 से सीतापुर की जेल में बंद थे। उन्हें मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अंतरिम जमानत दी थी। आजम को 88 मुकदमों में जमानत मिली थी।