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दिल्ली में प्लाज्मा दान करने के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष को ठगा, आरोपी हुआ गिरफ्तार

By अनुराग आनंद | Updated: June 22, 2020 21:55 IST

पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) मोनिका भारद्वाज ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में ठग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

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ठळक मुद्देआरोपी ने खुद को एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बताया और प्लाज्मा देने के नाम पर ठगी की।राम निवास गोयल ने जब रुपये भेज दिए तो आरोपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उस अस्पताल में पहुंच जाएगा दिल्ली पुलिस ने आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है।

नयी दिल्लीकोरोना वायरस के एक मरीज को प्लाज्मा दान करने के नाम पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल से कथित तौर पर ठगी करने वाले 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपी की पहचान प्रह्लादपुर निवासी अब्दुल करीम उर्फ राहुल ठक्कर के तौर पर हुई।

मामला तब प्रकाश में आया जब शनिवार को विधानसभाध्यक्ष की ओर से पुलिस को एक शिकायत मिली। शिकायत के मुताबिक, गोयल के भतीजे अपने एक रिश्तेदार के लिए प्लाज्मा दान करने वाले की तलाश में थे। उन्होंने मदद के लिए सोशल मीडिया पर अनुरोध किया और उन्हें ठक्कर ने फोन किया।

आरोपी ने खुद को बताया एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर- 

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने खुद को एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बताया और कहा कि हाल में वह बीमारी से ठीक हुआ है और प्लाज्मा देने के लिए तैयार है। हालांकि प्लाज्मा देने वाला एक और व्यक्ति के मिल जाने पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी । पुलिस ने बताया कि लेकिन 19 जून को गोयल को अपने एक परिजन के लिए प्लाज्मा की जरूरत पड़ी।

उनके भतीजे ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अनुरोध किया । इसके बाद ठक्कर ने उन्हें फोन किया और यात्रा खर्चे के नाम पर 450 रुपये खाते में स्थानांतरित करने के लिए कहा । गोयल ने जब रुपये भेज दिए तो आरोपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उस अस्पताल में पहुंच जाएगा जहां पर मरीज भर्ती है। लेकिन बाद में आरोपी ने कहा कि उसे पैसे नहीं मिले और एक बार फिर पैसे भेजने को कहा।

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज

जब उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका फोन बंद था । बाद में गोयल को पता चला कि आरोपी ने मरीज के परिवार के सदस्यों से भी धन लिया । पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) मोनिका भारद्वाज ने बताया कि सिविल लाइंस थाने में ठग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी।

उन्होंने बताया कि आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ने बताया, ‘‘पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने महामारी के दौरान प्लाज्मा दान के नाम पर लोगों से ठगी की है।’’ आरोपी हौज खास थाने में धोखाधड़ी के दर्ज मामले में भी संलिप्त था।  

(भाषा इनपुट के साथ)

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