Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और अन्य राज्यों के लिए 30 नवंबर तक कोई एग्जिट पोल नहीं, निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

By रुस्तम राणा | Published: November 17, 2023 09:19 PM2023-11-17T21:19:08+5:302023-11-17T21:19:08+5:30

एक अधिसूचना के अनुसार, ईसी ने 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है

Assembly Election 2023: No exit polls for MP, Rajasthan, Telangana and other states till Nov 30 | Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और अन्य राज्यों के लिए 30 नवंबर तक कोई एग्जिट पोल नहीं, निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

Assembly Election 2023: मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और अन्य राज्यों के लिए 30 नवंबर तक कोई एग्जिट पोल नहीं, निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक

Highlightsईसी ने 30 नवंबर तक 5 राज्यों के लिए एग्जिट पोल के नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी हैमिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच हो रहे हैंराजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा

Assembly Election 2023: भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने 30 नवंबर तक पांच राज्यों के लिए एग्जिट पोल के नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी है। एक अधिसूचना के अनुसार, ईसी ने 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6.30 बजे तक एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन और प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है। पांच राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच हो रहे हैं।

अब, चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि उसने 7 नवंबर को सुबह 7:00 बजे 2023 (मंगलवार) और 30 नवंबर 2023 (गुरुवार) शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रकाशित करने या प्रचारित करने या किसी भी अन्य तरीके से प्रसार करने पर रोक लगा दी है। अधिसूचना अक्टूबर के अंत में जारी की गई थी।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि नागालैंड में पांच चुनावों और विधानसभा उपचुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे पर रोक रहेगी। इसके अलावा, चुनाव के मीडिया कवरेज को विनियमित करने के प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126ए के तहत निर्दिष्ट हैं।

चुनाव आयोग ने कहा, "सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों आदि के माध्यम से चुनाव प्रचार गतिविधियों और टेलीविजन और इसी तरह के उपकरणों के माध्यम से चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। इस निषेध द्वारा पूरा किया जाने वाला उद्देश्य शांति की अवधि (मौन अवधि) प्रदान करना है।"

मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है, वहीं राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होना है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा। चुनावी कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि "कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।"
 

Web Title: Assembly Election 2023: No exit polls for MP, Rajasthan, Telangana and other states till Nov 30

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे