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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एएसआई सर्वेक्षण के आदेश पर रोक

By भाषा | Updated: September 9, 2021 17:18 IST

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प्रयागराज, नौ सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के संपूर्ण परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण करने संबंधी वाराणसी की अदालत के आदेश पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन समिति- अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

अदालत ने कहा, रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि इस अदालत ने सभी लंबित याचिकाओं पर निर्णय 15 मार्च, 2021 को सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत को इस बात की पूरी जानकारी थी। इसे ध्यान में रखते हुए निचली अदालत को आगे सुनवाई कर सर्वेक्षण का आदेश नहीं देना चाहिए था, बल्कि इस अदालत के समक्ष लंबित याचिकाओं पर फैसला आने का इंतजार करना चाहिए था।

अदालत ने प्रतिवादियों के सभी वकीलों को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख आठ अक्टूबर निर्धारित की।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, वाराणसी की स्थानीय अदालत ने 8 अप्रैल को एक आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था जोकि अवैध और उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की अदालत में लंबित मुकदमा विचार करने योग्य है या नहीं, इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन वाराणसी की अदालत दूसरे पक्षकार (मंदिर न्यास) की दलीलें सुनती रही।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी की अदालत ने आठ अप्रैल, 2021 को दो हिंदू, दो मुस्लिम सदस्यों और एक पुरातत्व विशेषज्ञ की पांच सदस्यीय समिति के गठन का आदेश दिया था जो सदियों पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के समग्र भौतिक सर्वेक्षण का काम देखेगी।

इस मामले में दलील दी गई थी कि वाराणसी में यह मस्जिद, मंदिर के हिस्से में बनाई गई है। मूल रूप से मुकदमा 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दायर किया गया था जिसमें उस प्राचीन मंदिर की पूरी जगह उसे देने का अनुरोध किया गया जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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